15 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी काम, जानिए आयकर विभाग का अपडेट

Advance Tax deadline. टैक्स के दायरें में आने वाले लोगों के लिए खास अपडेट आया है।
15 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी काम, जानिए आयकर विभाग का अपडेट
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि आयकर विभाग को कुछ ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की है जिन्होंने फाइनेंशियल लिया टैक्स का पेमेंट वित्तीय लेनदेन नहीं है। तो वही विभाग की ओर से एक एडवांस टैक्स पर एक जरुरी अपडेट दिया है।

जिससे विभाग ने एडवांस टैक्स की दे राशि 15 मार्च तक जमा करने की बताई है दर्शन ऐसे कई लोग होते हैं जो एडवांस टैक्स और आम टैक्स में फर्क नहीं समझते हैं। जिसे जरूरी जानकर अगर आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप 15 मार्च से पहले इस टैक्स का भुगतान कर काम को निपटा सकते है।

आयकर विभाग के और से एडवांस टैक्स ई-कैम्पेन भी चला रहा है, जिसके तहत लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कोई परेशानी से बचने के लिए व्यक्ति वह 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की देय राशि जमा करें।

जानिए क्या है एडवांस टैक्स

आप को बता दें कि एडवांस टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है, जो फाइनेंसियल ईयर खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है, हालांकि ध्यान देने वाली बात यह हैं कि, इस तरह सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है।

इन लोगों को देय है एडवांस टैक्स

ऐसे लोग जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है, तो इन्हें एडवांस टैक्स देय होता है, तो वही नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमाई करने वाले लोगों के लिस्ट में शामिल पर देय होता है।

इस तरह चुकाना होता है एडवांस टैक्स

एडवांस टैक्स किस्तों में चुकाना होता है, जिसे हर तिमाही के हिसाब से देय होता है। जिसकी तारीख इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तय की जाती है आप को बता दें कि  वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यह तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं।

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