ITR Filing 2025: बिना टैक्स के मिलेगी कमाई, जानें कौन-सी 10 इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

अगर आप नौकरी से मिलने वाली सैलरी के अलावा भी कई तरह से पैसा कमाते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। आमतौर पर हर तरह की कमाई पर इनकम टैक्स (Income Tax) लगता है, जिसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि बचत खाते का ब्याज, घर से होने वाली आय, साइड बिजनेस, या कैपिटल गेन्स जैसी चीजें भी शामिल हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास इनकम सोर्स (Income Sources) ऐसे हैं, जिन पर एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता? आज हम आपको ऐसी 10 कमाई के तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर टैक्स से पूरी छूट मिलती है। हमारे पास टैक्स नियमों की गहरी समझ और अनुभव है, तो आइए जानते हैं ये खास तरीके।
इन कमाई पर नहीं लगता टैक्स
1. ईपीएफ से होने वाली आय
अगर आप अपने पीएफ खाते (EPF) में पैसा जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत टैक्स में छूट मिलती है। आपके नियोक्ता की ओर से जमा राशि पर भी टैक्स छूट का लाभ है, बशर्ते यह आपकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) के 12% से ज्यादा न हो। अगर इससे ज्यादा हुआ, तो अतिरिक्त राशि पर आपको टैक्स देना होगा।
2. शेयर या म्यूचुअल फंड से 1 लाख तक की कमाई
शेयर (Shares) या इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Fund) में निवेश कर एक साल बाद बेचने पर 1 लाख रुपये तक का रिटर्न टैक्स-फ्री है। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के तहत गिना जाता है। हालांकि, पिछले बजट में 1 लाख से ज्यादा के रिटर्न पर एलटीसीजी टैक्स लागू कर दिया गया है।
3. शादी में मिला गिफ्ट
शादी के मौके पर दोस्तों या रिश्तेदारों से मिले तोहफे (Gift) पर टैक्स नहीं लगता। शर्त यह है कि यह गिफ्ट शादी के समय या उसके आसपास मिला हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी शादी 16 मार्च को है और गिफ्ट 6 महीने बाद मिलता है, तो टैक्स छूट नहीं मिलेगी। साथ ही, गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
4. बचत खाते से ब्याज
बैंक के बचत खाते (Savings Account) से सालाना 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स-फ्री है। यह छूट सेक्शन 80टीटीए (Section 80TTA) के तहत मिलती है। अगर ब्याज इससे ज्यादा हुआ, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा।
5. पार्टनरशिप फर्म का मुनाफा
अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm) में हिस्सेदार हैं, तो मुनाफे के हिस्से (Share of Profit) पर टैक्स नहीं लगता। फर्म पहले ही इस पर टैक्स चुका देती है। ध्यान रहे, यह छूट सिर्फ मुनाफे पर है, वेतन पर नहीं।
6. जीवन बीमा से मिली राशि
जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) के क्लेम या मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि टैक्स-फ्री है। शर्त यह है कि सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड (Sum Assured) के 10% से ज्यादा न हो। अगर प्रीमियम ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। विकलांग या गंभीर बीमारी वाले परिवार के लिए यह सीमा 15% तक हो सकती है।
7. वीआरएस से मिला पैसा
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर 5 लाख रुपये तक की राशि टैक्स-फ्री है। यह नियम सिर्फ सरकारी या पीएसयू कर्मचारियों (PSU Employees) पर लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर पर नहीं।
8. विरासत में मिली संपत्ति
माता-पिता से विरासत (Inheritance) या वसीयत (Will) में मिली संपत्ति, गहने या नकदी पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि, इससे भविष्य में होने वाली कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।
9. खेती से आय
कृषि भूमि (Agricultural Land) से खेती या उससे जुड़ी कमाई (Agricultural Income) पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें उपज, किराया या फार्म से आय भी शामिल है।
10. बिजनेस में खाने-पीने का खर्च
बिजनेस के दौरान ग्राहकों या कर्मचारियों पर खर्च (Business Expense) को बिल के साथ व्यावसायिक खर्च दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं।