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EMI नहीं भरी तो भी कोई टेंशन नहीं, RBI ने लोन रिकवरी पर लिया बड़ा फैसला

बढ़ती महंगाई में लोन वसूली के नियमों को जानें। RBI के दिशा-निर्देश, रिकवरी एजेंट की मनमानी पर लगाम और आपके कानूनी अधिकार। RBL बैंक पर 2.27 करोड़ का जुर्माना। लोन EMI और बैंक नियमों की पूरी जानकारी।
EMI नहीं भरी तो भी कोई टेंशन नहीं, RBI ने लोन रिकवरी पर लिया बड़ा फैसला
हाइलाइट्स
बढ़ती महंगाई के बीच लोन लेना आम हो गया है, लेकिन क्या आप RBI के लोन वसूली नियमों से वाकिफ हैं? ये नियम ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हैं और रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाते हैं। हाल ही में RBL बैंक पर 2.27 करोड़ का जुर्माना लगा, क्योंकि उसने नियमों का पालन नहीं किया। अगर कोई एजेंट धमकाए, तो आप पुलिस या RBI से शिकायत कर सकते हैं।

आज के इस महंगाई भरे दौर में घर चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन का सहारा ले रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सभी बैंकों पर नजर रखने वाली संस्था, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), ही इनके लिए नियम बनाती है? जी हां, लोन की वसूली (loan recovery) से जुड़े भी कई खास नियम हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। ये नियम आम लोगों के हितों को सुरक्षित रखते हैं और बैंकों व वित्तीय संस्थानों को सख्त दायरे में रखते हैं, ताकि वे अपनी मनमानी न कर सकें।

अगर आपने बैंक से लोन लिया और किसी वजह से किस्त चुकाने में चूक गए, तो बैंक आपके साथ मनमर्जी नहीं कर सकता। फिर भी, देशभर में रिकवरी एजेंट्स (recovery agents) की मनमानी की खबरें अक्सर सामने आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप RBI के इन नियमों को अच्छे से समझ लें, ताकि कोई एजेंट आपको धमकाए तो आप अपने कानूनी हकों का इस्तेमाल कर सकें।

आमतौर पर, जब कोई ग्राहक लोन की किस्त समय पर नहीं चुका पाता, तो बैंक पहले नोटिस भेजता है। इसके बाद रिकवरी एजेंट ग्राहक से संपर्क करते हैं। लेकिन कई बार इन एजेंटों के गलत तौर-तरीकों की शिकायतें मिलती हैं। हाल ही में RBI ने प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने लोन रिकवरी एजेंट्स की भर्ती में नियमों का पालन नहीं किया था।

लोन वसूली के नियम क्या हैं?

जब आप बैंक से लोन लेते हैं और 2 EMI नहीं चुका पाते, तो बैंक पहले आपको याद दिलाने के लिए एक रिमाइंडर भेजता है। लेकिन अगर 3 किस्तें भी नहीं चुकाई जातीं, तो बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजकर चेतावनी देता है। इसमें कहा जाता है कि अगर आपने जल्द भुगतान नहीं किया, तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद बैंक रिकवरी एजेंट्स के जरिए लोन की वसूली शुरू करता है।

रिकवरी एजेंट धमकाए तो क्या करें?

अगर बैंक का रिकवरी एजेंट आपको डरा-धमका रहा है, तो आप बिना झिझक पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। लोन की किस्त न चुका पाना एक सिविल मामला है, इसलिए आपके साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की जा सकती। RBI के नियमों के मुताबिक, रिकवरी एजेंट या बैंक अधिकारी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपसे संपर्क कर सकते हैं। घर पर वसूली के लिए आने का समय भी यही है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो आप पुलिस या RBI में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

RBI के नए दिशा-निर्देश क्या कहते हैं?

लोन की रकम वसूलने के लिए बैंक को पहले ग्राहकों को रिकवरी एजेंट या एजेंसी की जानकारी देनी होगी। एजेंट को ग्राहक से मिलते वक्त बैंक के नोटिस की कॉपी साथ रखनी जरूरी है। अगर कोई ग्राहक एजेंट की शिकायत करता है, तो बैंक उस एजेंट को दोबारा उस मामले में नहीं भेज सकता। ये नियम ग्राहकों को परेशानी से बचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं।

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