'बैंकों में ग्राहक सेवा' से संबंधित शिकायत पर PNB पर लगा जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के अलावा फेडरल बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंक ने कुछ नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पीएनबी ने क्या गड़बड़ी की
रिजर्व बैंक के आधिकारिक बयान के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लोन पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है।
एनबीएफसी पर भी जुर्माना
रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई के मुताबिक सभी मामलों में, जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।