Doonhorizon

RBI Rule : बैंक खाता बंद होने से बचने के लिए ये काम जरूर करें, RBI के नियम जानकर रह जाएंगे दंग

RBI Rule : क्या आपका बैंक खाता 2 साल तक बिना लेनदेन के निष्क्रिय हो सकता है? जानें RBI का नियम, निष्क्रिय खाते का क्या होता है और इसे दोबारा कैसे चालू करें।

RBI Rule : बैंक खाता बंद होने से बचने के लिए ये काम जरूर करें, RBI के नियम जानकर रह जाएंगे दंग

RBI Rule : आज के दौर में हर शख्स के पास बैंक खाता होना आम बात हो गई है। कोई बचत के लिए, कोई बिजनेस के लेनदेन के लिए, तो कोई सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता है।

ऑनलाइन पेमेंट से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) तक, बैंकिंग सुविधाएं हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अपने बैंक खाते में लंबे वक्त तक कोई लेनदेन नहीं करते, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है?

जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक ऐसा संभव है। चलिए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर कितने दिनों तक लेनदेन न करने पर आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है और फिर क्या करना होगा।

बैंक खाते में लेनदेन करना क्यों है जरूरी?

हर बैंक खाताधारक के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, अगर आप अपने खाते में 730 दिन यानी पूरे 2 साल तक कोई लेनदेन नहीं करते, तो आपका अकाउंट निष्क्रिय (inactive) हो सकता है।

लेनदेन का मतलब है कि आप अपने खाते से पैसे निकालें, जमा करें या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। अगर 2 साल से ज्यादा वक्त तक खाता इस्तेमाल न किया जाए, तो बैंक इसे डीएक्टिव कर देता है।

यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंकों में निष्क्रिय खातों की संख्या कम हो और सिस्टम सुचारू रूप से चल सके।

खाता निष्क्रिय होने पर क्या होता है?

जब आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो आप उससे किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर पाते। चाहे पैसे निकालना हो या जमा करना, सब कुछ रुक जाता है। इतना ही नहीं, आपके खाते में जमा राशि भी फंस जाती है, जिसे आप तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते।

हालांकि, अच्छी बात यह है कि खाते में मौजूद रकम पर नियमित ब्याज मिलता रहता है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ते हैं।

निष्क्रिय बैंक खाता कैसे करें एक्टिव?

अगर आपका खाता डीएक्टिव हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे दोबारा चालू करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपनी बैंक शाखा में जाना होगा। वहां जाकर आपको KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसके लिए बैंक में एक KYC फॉर्म भरना होगा और साथ में अपनी दो तस्वीरें, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आपका खाता ज्वाइंट अकाउंट है, तो दोनों खाताधारकों को अपने-अपने KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया मुफ्त है और इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।

RBI का नया नियम क्या कहता है?

RBI के ताजा नियमों के मुताबिक, अगर आपके बैंक खाते में 2 साल से ज्यादा समय तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक उसे निष्क्रिय कर सकता है। ऐसा होने पर आपको बैंक जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोई पेनाल्टी नहीं लगती, भले ही आपके खाते में बैलेंस न हो। यह नियम ग्राहकों को अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल हो सके।

Share this story