16 वर्षों से बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 141 साल की जेल और कमरतोड़ जुर्माना, जानें पूरी कहानी
केरल में नाबालिग सौतेली बेटी से कई वर्षों तक दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उसे 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई है। मलप्पुरम जिले के मंजेरी शहर के त्वरित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अशरफ एएम ने पॉक्सो अधिनियम भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई।
Dec 1, 2024, 19:42 IST

दून हॉराइज़न, तिरुवनंतपुर (आरएनएस)
केरल की अदालत ने एक पिता को रेप का आरोपी माना है. रेप के आरोप में कोर्ट ने पिता को 141 साल के जेल की सजा सुनाई है. आरोपी ने कई वर्षों तक अपनी बेटी का रेप किया है.
मलप्पुरम के मंजेरी शहर की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ ए.एम ने पोक्सो सहित अन्य आरोपों के तहत आरोपी को सजा सुनाई है. अदालत ने 29 नवंबर के आदेश में कहा कि दोषी को कुल 40 वर्ष की सजा काटनी होगी. अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आदेश दिया है कि पीडि़ता को मुआवजा का आदेश दिया है.
मामले के बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी और पीडि़ता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. आरोपी पीडि़ता का सौतेला पिता है. 2017 से ही आरोपी पीडि़ता का रेप कर रहा था.