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रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग साली से दुष्कर्म में जीजा को 20 साल की सजा

हरियाणा के रेवाड़ी स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अपनी नाबालिग साली से कई बार दुष्कर्म करने के मामले में जीजा को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए दोषी को 20 साल कैद और 2.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने डरा-धमकाकर रेवाड़ी और सोनीपत में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।

Published On: February 20, 2026 6:28 PM
रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग साली से दुष्कर्म में जीजा को 20 साल की सजा
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HIGHLIGHTS

  1. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म के मामले में जीजा को 20 साल की सजा सुनाई।
  2. दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न देने पर 2 साल की अतिरिक्त कैद होगी।
  3. आरोपी ने 1 जनवरी 2023 को रेवाड़ी के एक होटल और 4 जून 2023 को सोनीपत में वारदात को अंजाम दिया।
  4. महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए थे।

रेवाड़ी। हरियाणा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेवाड़ी स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग साली के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले जीजा को सख्त सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी जीजा को दोषी करार दिया।

अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह मामला साल 2023 में दर्ज किया गया था।

9वीं कक्षा में पहली बार हुई ज्यादती

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पीड़िता ने 14 जून 2023 को पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसकी दो बड़ी बहनों की शादी साल 2015 में हुई थी। जब वह नौवीं कक्षा की छात्रा थी, तब स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह अपनी बहन के घर रहने गई थी।

एक दिन जब उसकी बहन किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, तब आरोपी जीजा ने उसे घर में अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने उसे डराया कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसकी बहन को छोड़ देगा।

पिता और भाई को जान से मारने की धमकी

आरोपी जीजा यहीं नहीं रुका, उसने नाबालिग के पिता और भाई को भी जान से मारने की गंभीर धमकी दी थी। इस डर और दहशत के कारण नाबालिग ने अपने साथ हुई इस दरिंदगी का जिक्र किसी से नहीं किया।

पीड़िता की चुप्पी का फायदा उठाते हुए आरोपी जीजा के हौसले और बुलंद हो गए। वह अक्सर पीड़िता के स्कूल के बाहर उससे मिलता और दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर लगातार दबाव डालता रहता था। इस दौरान पीड़िता मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी थी।

रेवाड़ी के होटल में दोबारा दरिंदगी

समय बीतता गया और जब पीड़िता 12वीं कक्षा में पहुंची, तब आरोपी ने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 1 जनवरी 2023 को जब नाबालिग स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसके जीजा ने उसे रास्ते में रोक लिया।

आरोपी ने उसे धमकी देकर जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया और रेवाड़ी शहर के ही एक होटल में ले गया। उस होटल के कमरे में आरोपी ने नाबालिग के साथ फिर से दुष्कर्म किया। जब पीड़िता रोने और गिड़गिड़ाने लगी, तो उसने फिर से वही पुरानी धमकी दोहराई और उसे खामोश करा दिया।

सोनीपत में भी की शर्मनाक हरकत

इस घिनौने अपराध का सिलसिला यहीं नहीं थमा। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 4 जून 2023 को वह अपनी बहन और जीजा के साथ हरिद्वार गई थी।

वहां से लौटते समय वे सभी सोनीपत जिले के एक किराये के मकान में रात गुजारने के लिए रुके थे। उस रात भी आरोपी जीजा ने उसे डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हरिद्वार से वापस लौटने के बाद नाबालिग सदमे में चली गई और लगातार गुमसुम व परेशान रहने लगी।

पुलिस की ठोस कार्रवाई और अदालत का फैसला

परिवार वालों ने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो नाबालिग ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को जीजा की सारी करतूतों के बारे में बता दिया। इसके तुरंत बाद परिजनों ने महिला थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट और आपराधिक धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गहन जांच के बाद पुलिस ने अदालत में पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए इस दरिंदे को 20 साल कैद की सजा मुकर्रर कर दी है।


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Raghubir Singh

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