home ताज़ा समाचार देश विदेश क्राइम मनोरंजन बिजनेस ऑटो गैजेट्स खेल हेल्थ लाइफस्टाइल धर्म राशिफल लव राशिफल अंक राशिफल पंचांग करियर ट्रेंडिंग वीडियो

सावधान: अब बिना ‘बर्थ सर्टिफिकेट’ के अंडा बेचा तो खैर नहीं, यहाँ लागू हुआ सख्त नियम

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए योगी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी तिथि अनिवार्य कर दी है। अब बिना उचित लेबलिंग और FSSAI मानकों के खुले अंडों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Published On: March 17, 2026 10:33 PM
सावधान: अब बिना 'बर्थ सर्टिफिकेट' के अंडा बेचा तो खैर नहीं, यहाँ लागू हुआ सख्त नियम

HIGHLIGHTS

  • हर अंडे पर लेइंग डेट (उत्पादन की तारीख) और एक्सपायरी डेट का स्टैंप अनिवार्य।
  • नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द होगा और स्टॉक जब्त कर नष्ट किया जाएगा।
  • अंडे को सब्जियों के साथ स्टोर करना प्रतिबंधित, केवल विशेष कोल्ड स्टोरेज का होगा उपयोग।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पोल्ट्री बाजार में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं की सेहत सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के हर बाजार में बिकने वाले प्रत्येक अंडे पर उसकी ‘लेइंग डेट’ (मुर्गी द्वारा अंडा देने की तारीख) और ‘एक्सपायरी डेट’ अंकित होना अनिवार्य होगा।

पशुपालन विभाग और FSSAI के इस संयुक्त आदेश के बाद अब बिना स्टैंप वाले अंडों की बिक्री पूरी तरह गैर-कानूनी मानी जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम बाजार में पुराने और सड़े हुए अंडों की खपत रोकने के लिए उठाया गया है। अब तक लेबलिंग न होने के कारण व्यापारी हफ्तों पुराने स्टॉक को ताजा बताकर बेच देते थे, जिससे उपभोक्ताओं में सैल्मोनेला संक्रमण और फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता था।

अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार, नए नियमों के तहत अब केवल पैक्ड अंडे ही बेचे जा सकेंगे और उन पर उत्पादक का नाम व FSSAI लाइसेंस नंबर होना अनिवार्य है।

इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने भंडारण के मानकों को भी कड़ा कर दिया है। अंडों को अब सामान्य सब्जियों के साथ स्टोर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि दोनों के लिए आवश्यक तापमान अलग-अलग होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा और झांसी में ही विशेष कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने राज्यभर में कोल्ड चेन नेटवर्क विस्तार की योजना बनाई है।

मानक के अनुसार, 30 डिग्री सेल्सियस पर अंडा केवल 2 सप्ताह और कोल्ड स्टोरेज (2-8 डिग्री) में 5 सप्ताह तक सुरक्षित रहता है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले फार्मर्स और रिटेलर्स के खिलाफ विभाग ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है। बिना तारीख वाले अंडों को ‘मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त’ मानकर तुरंत नष्ट किया जाएगा। छोटे विक्रेताओं को भी अनिवार्य रूप से FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि, इस तकनीकी अपग्रेडेशन और पैकेजिंग लागत के कारण बाजार में अंडों की कीमतों में मामूली बढ़त देखी जा सकती है।


देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों (Latest Hindi News) के लिए जुड़े रहें Doon Horizon के साथ। राजनीति (Politics), खेल, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से जुड़े हर लाइव अपडेट (Live Updates) और ब्रेकिंग न्यूज़ (Breaking News in Hindi) सबसे पहले पाएं। पढ़िए आपके काम की हर बड़ी खबर, सिर्फ एक क्लिक पर।


Gudiya Sagar

गुड़िया सागर 'दून हॉराइज़न' की मल्टीमीडिया और ट्रेंडिंग न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं। वे करियर, वायरल खबरों और वीडियो जर्नलिज्म में विशेष विशेषज्ञता रखती हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स और युवाओं की पसंद को समझना गुड़िया की सबसे बड़ी ताकत है। सरकारी नौकरियों, शिक्षा और करियर से जुड़ी हर अहम जानकारी वे पूरी फैक्ट-चेकिंग के बाद ही युवाओं तक पहुंचाती हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रही भ्रामक खबरों की सच्चाई (Fact Check) सामने लाने और वीडियो फॉर्मेट में निष्पक्ष खबरें पेश करने के लिए गुड़िया को पत्रकारिता जगत में विशेष रूप से जाना जाता है।

Leave a Comment