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देहरादून में सड़कों पर सामान फैलाया तो नपे 61 दुकानदार, पुलिस ने वसूला 2 लाख जुर्माना

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 11:03 PM IST

देहरादून पुलिस ने त्योहारी सीजन में फुटपाथ पर सामान फैलाने वाले 61 दुकानदारों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया और नो-पार्किंग में खड़ी 29 गाड़ियां सीज कीं।

Dehradun Police Encroachment

मुख्य बातें

  • 19 दुकानदारों पर पुलिस एक्ट 83 में लगा 1.90 लाख का भारी जुर्माना।
  • नो-पार्किंग में बेतरतीब खड़े 29 वाहनों पर एमवी एक्ट का सख्त शिकंजा।
  • त्योहारी सीजन में मुख्य बाजारों को जाममुक्त रखने के लिए पुलिस अलर्ट।

देहरादून (16 अक्टूबर) : आगामी त्योहारी सीजन में दून की सड़कों को जाम के झाम से बचाने के लिए देहरादून पुलिस ने फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर दुकान सजाने वाले व्यापारियों पर अब तक का सबसे तगड़ा आर्थिक हंटर चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के सख्त निर्देश के बाद शहर के व्यस्ततम बाजार क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में पुलिस ने महज समझाइश देने के बजाय सीधे भारी जुर्माने की रसीद फाड़नी शुरू कर दी है।

अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ घेरकर आवागमन ठप करने वाले 19 दुकानदारों पर पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत सीधे ₹1,90,000 (प्रति दुकानदार ₹10,000) का भारी जुर्माना ठोका गया, जबकि 42 अन्य दुकानदारों पर धारा 81 के तहत ₹10,500 का अर्थदंड लगाया गया। इसके साथ ही बेतरतीब वाहन खड़े करने वाले 29 वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं।

दुकान के बाहर सामान फैलाने पर लगा भारी जुर्माना

त्योहारों की दस्तक के साथ ही देहरादून के पलटन बाजार, धामावाला, डिस्पेंसरी रोड, राजपुर रोड और गांधी रोड जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में खरीदारों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाकर कई दुकानदार अपनी दुकानों की चौखट लांघकर फुटपाथ और आधी सड़क तक सामान का डिस्प्ले लगा रहे थे।

इससे पैदल चलने वाले राहगीरों को मजबूरन बीच सड़क पर उतरना पड़ रहा था और पूरा ट्रैफिक रेंगने लगा था। स्थानीय थानों की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से बाजारों में उतरकर अभियान चलाया और फुटपाथ खाली कराए। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार आनन-फानन में अपना सामान समेटते नजर आए।

पुलिस एक्ट की धारा 83 का कानूनी पेच समझिए

अब तक पुलिस अमूमन पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत ही कार्रवाई करती रही है, जिसमें 250 से 500 रुपये तक का मामूली जुर्माना देकर अतिक्रमणकारी छूट जाते थे और पुलिस के जाते ही दोबारा सामान सजा लेते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने रणनीति बदलते हुए सख्त रुख दिखाया। पुलिस एक्ट की धारा 83 सार्वजनिक रास्ते में गंभीर रुकावट डालने और चेतावनी के बाद भी हठधर्मिता दिखाने वालों पर लागू होती है। इसके तहत पुलिस सीधे ₹10,000 तक का कोर्ट या मौके पर भारी अर्थदंड लगा सकती है। 19 व्यापारियों पर एक झटके में ₹1.90 लाख का जुर्माना लगाना यह स्पष्ट करता है कि प्रशासन अब खानापूरी के मूड में बिल्कुल नहीं है।

अतिक्रमण और गलत पार्किंग के खिलाफ चलेगा पुलिस अभियान

सड़कों पर जाम लगने की दूसरी बड़ी वजह नो-पार्किंग और दुकानों के आगे बेतरतीब खड़े वाहन हैं। पुलिस ने अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत 29 वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन की सांकेतिक कवायद नहीं है, बल्कि दीपावली और छठ पर्व तक हर प्रमुख बाजार में लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा।

दून पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें और पैदल चलने वालों के हक के फुटपाथों पर कब्जा न करें, ताकि त्योहारी खरीदारी के दौरान शहर की रफ्तार न थमे।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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