अब सस्ता होगा ट्रैक्टर! सरकार दे रही 2 लाख रुपये तक का अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन

Government Scheme: भारत में अब ट्रैक्टर के बिना खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि भारत में किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि, इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज ट्रैक्टर की कीमत बहुत बढ़ गयी है.
अब सस्ता होगा ट्रैक्टर! सरकार दे रही 2 लाख रुपये तक का अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत ही अब 5 लाख रुपये से ज्यादा है. हरियाणा सरकार अब ट्रैक्टर सब्सिडी लेकर आई है ताकि छोटे और गरीब किसान भी ट्रैक्टर खरीद सकें। इस योजना की मदद से किसान कम कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इस ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही उठा पाएंगे।

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी या अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि किसान के ट्रैक्टर की कुल लागत में से 1 लाख रुपये हरियाणा सरकार अपनी जेब से देगी। इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

हरियाणा सरकार ने 45 एचपी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है। सब्सिडी पाने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

अधिक जानकारी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर या जिला कृषि विभाग से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाते की फोटोकॉपी और कृषि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासी ही उठा सकते हैं। साथ ही पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलना चाहिए. लाभार्थी खरीद की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने से पहले ट्रैक्टर नहीं बेचेगा।

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