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टैक्स चोरी करने वालों सावधान! इनकम टैक्स विभाग ने कसा शिकंजा, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है, "रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है. 
टैक्स चोरी करने वालों सावधान! इनकम टैक्स विभाग ने कसा शिकंजा, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

ITR filing 2024 : आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और अपनी कमाई को कम कर नहीं दिखाएं. विभाग ने कहा है कि बढ़ा चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है.

सभी करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा. 

आयकर विभाग और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग ने हाल में बताया था कि टैक्स भरने वालों से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए. 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है, "रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है. ITR सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है.

किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा."आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों से गलत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) राशि का दावा न करने, अपनी आय को कम न बताने या कटौती को बढ़ा चढ़ाकर न बताने का आग्रह किया है. 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रिफंड का झूठा क्लेम पकड़े जाने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है. 

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