टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! 17 लाख की इनकम पर भी नहीं देना होगा टैक्स, जानें कैसे

1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए आयकर नियम करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं स्मार्ट तरीकों से 17 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री बनाया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम में धारा 80सी की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, मोबाइल बिल, और कार लीज जैसे विकल्पों से आप अपनी सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह के साथ यह खबर आपको बचत के रास्ते दिखाएगी।
करदाताओं के लिए अच्छी खबर! 1 अप्रैल 2025 से आयकर विभाग नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत आपकी 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इतना ही नहीं, अगर आप सही तरीके अपनाएं तो 17 लाख रुपये तक की आय पर भी आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में यह राहत दी है, लेकिन पुरानी रिजीम की तरह धारा 80सी के तहत छूट का लाभ अब नहीं मिलेगा। तो आइए, जानते हैं कि आप अपनी मेहनत की कमाई को कैसे टैक्स फ्री बना सकते हैं।
सैलरी से बचत का आसान तरीका
कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी को कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी के आधार पर तय किया जाता है। इसमें कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट का हिस्सा भी शामिल होता है। टैक्स विशेषज्ञों की मानें तो न्यू टैक्स रिजीम में इस रिम्बर्समेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते यह ऑफिस आने-जाने का खर्च हो।
इसके अलावा, कुछ कंपनियां अपने चुनिंदा कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) भी देती हैं। यह अलाउंस महीने में 3200 रुपये तक हो सकता है, यानी सालाना 38,400 रुपये तक की बचत। हालांकि, यह सुविधा ज्यादातर शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के लिए है।
मोबाइल बिल से भी होगी टैक्स में राहत
अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपके टेलीफोन और इंटरनेट बिल भी टैक्स बचत का जरिया बन सकते हैं। चाहे आप पुरानी टैक्स रिजीम चुनें या नई, दोनों में ही टेलीफोन बिल की राशि पर टैक्स छूट मिलती है। खास बात यह है कि इसके लिए कोई अधिकतम सीमा भी तय नहीं की गई है। तो अपने बिल को सही तरीके से इस्तेमाल कर आप अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं।
कार लीज से करें स्मार्ट बचत
क्या आपकी कंपनी आपको कार लीज पर लेने की सुविधा देती है? अगर हां, तो यह आपके लिए टैक्स बचाने का शानदार मौका है। अगर यह कार कंपनी के काम या निजी इस्तेमाल के लिए है और आपकी सीटीसी का हिस्सा है, तो लीज की राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है। उदाहरण के लिए, 1.6 लीटर इंजन वाली कार पर महीने में 1800 रुपये तक की टैक्स छूट संभव है। इन आसान तरीकों से आप 17 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री बना सकते हैं।
हमारे विशेषज्ञों ने इन नियमों का गहन अध्ययन किया है और विश्वसनीय स्रोतों जैसे टैक्स परामर्श फर्मों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह जानकारी तैयार की है। तो देर न करें, अपनी बचत की योजना अभी से शुरू करें!