सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर! इतनी छुट्टी ली तो जाएगी नौकरी, जानिए नए नियम

सरकारी नौकरी (sarkari naukri) में छुट्टियों (leave rules) के सख्त नियम हैं। कर्मचारी (govt employee) को सालाना और सेवा के दौरान तय छुट्टियां मिलती हैं। लगातार 5 साल से ज्यादा छुट्टी (maximum leaves limit) पर नौकरी जा सकती है। चाइल्ड केयर, स्टडी लीव (study leave) और लीव इनकैशमेंट (leave encashment) के नियम भी स्पष्ट हैं।
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर! इतनी छुट्टी ली तो जाएगी नौकरी, जानिए नए नियम

आज के दौर में सरकारी नौकरी को लोग खूब पसंद करते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी (sarkari naukri) में न सिर्फ अच्छी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि घरेलू और निजी कामों के लिए छुट्टियां (employees leave rules) भी भरपूर मिलती हैं। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि कोई कर्मचारी जब चाहे, जितनी चाहे छुट्टी ले सकता है। सरकार ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिनसे हर कर्मचारी को वाकिफ होना जरूरी है।

कई सरकारी कर्मचारी (govt employee) छुट्टियों के नियमों को पूरी तरह नहीं समझते। सरकार ने पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं। इतना ही नहीं, यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार तय सीमा से ज्यादा छुट्टी (govt employee leave rules) लेता है, तो उसकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। लोग अक्सर सरकार से इस बारे में सवाल करते हैं, और सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। इससे कर्मचारियों के मन में चल रही उलझनें भी खत्म हो गई हैं।

सरकारी कर्मचारियों को साल भर में और पूरी नौकरी के दौरान कितनी छुट्टियां मिलेंगी, यह उनकी सेवा शर्तों पर निर्भर करता है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि लगातार छुट्टियां लेने से नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि, यह विभाग पर भी निर्भर करता है कि वह ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाता है। केंद्र और राज्य सरकार के नियमों (center govt leave rules) के हिसाब से कर्मचारियों को अलग-अलग छुट्टियां मिलती हैं। इसमें लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC), पैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और लीव इनकैशमेंट (leave encashment) जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

अगर कोई कर्मचारी पांच साल से ज्यादा समय तक ड्यूटी से गायब रहता है, तो इसे छुट्टी (leave rules for govt employee) नहीं माना जाएगा। ऐसे में सरकार मान लेगी कि कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है, और उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। सरकार (govt rules for leaves) ने इस नियम को साफ कर दिया है, हालांकि विदेशी सेवा में यह लागू नहीं होता। वहीं, लीव इनकैशमेंट को लेकर भी कई लोग उलझन में रहते हैं। इसके लिए भी नियम तय हैं कि इसे पहले से मंजूरी लेनी होगी, और खास मामलों में ही बाद में लिया जा सकता है।

महिला कर्मचारियों (leave rules for women) के लिए खास तौर पर चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है। यह छुट्टी सिर्फ महिला माता-पिता ही ले सकती हैं। अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई के लिए जाता है और मां को साथ रहना पड़ता है, तो 7वें वेतन आयोग (7th pay commission leave rule) के नियमों के तहत छुट्टी मिलती है। पढ़ाई के लिए भी कर्मचारियों को स्टडी लीव (study leave for govt employees) दी जाती है। पूरी नौकरी में 24 महीने की छुट्टी ली जा सकती है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में पढ़ाई के लिए 36 महीने तक का अवकाश मिल सकता है। यह सुविधा सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए है।

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