ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो PF क्लेम फंस सकता है! जानिए अपडेट करने का सबसे आसान तरीका

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में ई-नॉमिनेशन आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके निधन के बाद EPF फंड और कर्मचारी पेंशन स्कीम की राशि आपके नॉमिनी को आसानी से मिले।
ई-नॉमिनेशन नहीं किया तो PF क्लेम फंस सकता है! जानिए अपडेट करने का सबसे आसान तरीका

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट की राह को आसान बनाने वाली एक भरोसेमंद योजना है। यह न केवल आपके भविष्य के लिए धन संचय करता है, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फंड का पूरा फायदा तभी मिलेगा, जब आप इसमें नॉमिनी जोड़ेंगे? बिना नॉमिनी के, आपके द्वारा जमा की गई राशि आपके परिवार तक पहुंचने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए, आज हम आपको बताते हैं कि EPF में ई-नॉमिनेशन क्यों जरूरी है और इसे आसानी से कैसे किया जा सकता है।

नॉमिनी जोड़ना: परिवार की सुरक्षा की गारंटी

EPF में नॉमिनी जोड़ना आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अगर, ना चाहते हुए भी, आपको कुछ हो जाता है, तो नॉमिनी के बिना आपके परिवार को आपके जमा किए हुए पैसे लेने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे आपके निधन के बाद EPF की पूरी राशि और कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली पेंशन प्राप्त होगी।

यह न केवल आपके परिश्रम से कमाए गए धन को सही हाथों में पहुंचाता है, बल्कि आपके परिवार को आर्थिक संकट से भी बचाता है।

ई-नॉमिनेशन की आसान प्रक्रिया

EPF में ई-नॉमिनेशन करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप इसे घर बैठे कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं। EPFO के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। सबसे पहले, आपको EPFO के Member e-Sewa पोर्टल पर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो 'Forgot Password' का विकल्प भी उपलब्ध है।

लॉगिन करने के बाद, 'Manage' टैब में जाएं और 'E-Nomination' विकल्प चुनें। यहां आपको यह बताना होगा कि आपका परिवार है या नहीं। इसके बाद, नॉमिनी का नाम, रिश्ता, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी भरें। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो प्रत्येक के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत (जैसे 60%-40%) स्पष्ट करें। अंत में, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए ई-साइन करें, और आपका नॉमिनेशन रजिस्टर हो जाएगा।

कौन बन सकता है नॉमिनी?

EPFO के नियमों के अनुसार, नॉमिनी केवल आपके परिवार के करीबी लोग ही हो सकते हैं। पुरुष कर्मचारियों के लिए पत्नी, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), माता-पिता, या मृत बेटे की पत्नी और बच्चे नॉमिनी बन सकते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए पति, बच्चे, माता-पिता, या मृत बेटे की पत्नी और बच्चे योग्य हैं। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। आप अपनी इच्छानुसार प्रत्येक नॉमिनी की हिस्सेदारी तय कर सकते हैं।

नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा?

अगर EPF खाताधारक का निधन हो जाता है, तो नॉमिनी को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का पहचान पत्र (आधार या पैन), बैंक खाता विवरण, और कुछ मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या शपथपत्र शामिल हैं। नॉमिनी को Form 20 भरकर EPF कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद, राशि सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। यह प्रक्रिया नॉमिनी के लिए पैसे प्राप्त करना आसान बनाती है, बशर्ते सभी दस्तावेज पूर्ण और सही हों।

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