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Income Tax : इन लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, गलती सुधारने का दिया एक और मौका

इनकम टैक्स विभाग (Income tax Department) ने कंपनियों को इनकम टैक्स के मोर्च पर बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स विभाग ने 10-IC डिक्लेरेशन भरकर कंपनियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिया है.
Income Tax : इन लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने दी बड़ी राहत, गलती सुधारने का दिया एक और मौका 
न्यूज डेस्क, दून हॉराइज़न, नई दिल्ली

अब कम टैक्स यानि 22 फीसदी वाले स्लैब का विकल्प चुनने का फिर से मौका दिया जाएगा. जबकि वित्तवर्ष 2021- 22 में लोअर टैक्स के लिए फॉर्म 10-IC को 31 जनवरी 2024 तक भरना होगा.

31 जनवरी 2024 तक फॉर्म 10-IC दाखिल कर पाएंगे

विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उसे इस मामले में राहत देने के लिए अनुरोध किए गए थे और कंपनियां अब कुछ शर्तों के साथ 31 जनवरी 2024 तक फॉर्म 10-IC दाखिल कर सकते हैं. इससे पहले लोअर टैक्स स्लैब के लिए डिक्लेरेशन नहीं देने की वजह से 30 फीसदी+MAT टैक्स देने के लिए विभाग ने नोटिस भेजा था.

यदि कंपनियां निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म 10-IC दाखिल करती हैं तो वे वित्त वर्ष 2020 से इस रियायती दर का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. सीबीडीटी ने कहा कि देरी को माफ करने की एक शर्त यह है कि संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए.

क्या है फॉर्म 10-IC

फॉर्म 10-IC को केवल तभी दाखिल करना आवश्यक है यदि कोई घरेलू कंपनी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BAA के तहत 22 फीसदी की रियायती दर पर टैक्स का भुगतान करना चुनती है. आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद फॉर्म 10-IC केवल ऑनलाइन मोड में दाखिल कर सकते हैं.

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