Income Tax : अब 17 लाख तक की कमाई पर नहीं लगेगा टैक्स, जानिए सरकार का नया नियम

Income Tax : अब 17 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा! केंद्र सरकार के बजट 2025-26 में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स की नई व्यवस्था लागू की गई है। पहले जहां 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 17 लाख रुपये तक कर दिया गया है। यानी अगर आप कुछ खास शर्तें पूरी करते हैं, तो 17 लाख रुपये तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
आइए जानते हैं कि किन शर्तों और भत्तों के आधार पर यह टैक्स छूट पाना संभव होगा।
क्या है नई इनकम टैक्स व्यवस्था?
नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत सरकार ने कुछ विशेष भत्तों (Allowances) को भी टैक्स मुक्त कर दिया है। यानी अगर आप अपनी सैलरी को ठीक से स्ट्रक्चर करते हैं, तो आपकी आय से कुछ हिस्सा पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकता है। यह कदम उन वेतनभोगी लोगों के लिए है, जो अपनी टैक्स देनदारी को कम करना चाहते हैं।
कौन-कौन से भत्ते रहेंगे टैक्स फ्री?
आयकर विभाग (Income Tax Department) के मुताबिक, अब कई तरह के अलाउंस और रिइम्बर्समेंट को इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है।
मोबाइल और इंटरनेट बिल पर टैक्स छूट
अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपने मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन के खर्च पर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि सरकार ने अभी तक इस छूट की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की है, यानी जितना भी खर्च आप दिखाएंगे, वो सैलरी स्ट्रक्चर में जोड़कर टैक्स से बचा सकते हैं।
इससे न केवल आपकी टैक्स देनदारी कम होगी, बल्कि सैलरी से जुड़ी बचत भी बढ़ेगी।
स्पेशल कर्मचारियों के लिए मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस
सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों (Specially-abled Employees) के लिए भी राहत दी है। अगर कोई कर्मचारी नेत्रहीन, श्रवण बाधित, वाक बाधित या आर्थोपेडिक रूप से विकलांग है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट भत्ता (Transport Allowance) टैक्स फ्री मिलेगा।
इस भत्ते की सीमा 3,200 रुपये प्रतिमाह या सालाना 38,400 रुपये तय की गई है। यह भत्ता उन लोगों के लिए है, जिन्हें आने-जाने में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है।
व्हीकल रिइम्बर्समेंट पर क्या है फायदा?
व्हीकल रिइम्बर्समेंट (Vehicle Reimbursement) भी एक ऐसी सुविधा है, जिसे अब टैक्स फ्री किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब मिलता है, जब कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को दफ्तर के काम के लिए वाहन की सुविधा देता है।
अगर वाहन का उपयोग आधिकारिक और व्यक्तिगत दोनों कामों के लिए किया जाता है, तो आयकर विभाग इसके फेयर वैल्यू पर कम टैक्स लगाता है। मतलब आप इस रिइम्बर्समेंट को भी सैलरी का हिस्सा बनाकर टैक्स छूट ले सकते हैं।
कैसे उठाएं 17 लाख तक की टैक्स फ्री आय का फायदा?
अगर आप चाहते हैं कि आपकी 17 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स न लगे, तो आपको अपनी सैलरी को नई टैक्स व्यवस्था के अनुरूप सही से स्ट्रक्चर करना होगा।
अपने एचआर विभाग या सैलरी बनाने वाली टीम से बात करें।
मोबाइल, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और व्हीकल भत्तों को शामिल कराएं।
सरकार की तय शर्तों और सीमाओं का ध्यान रखें।
अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं, तो बिना किसी परेशानी के 17 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है।