RBI के नए नियम से ग्राहकों को बड़ी राहत, होम लोन डॉक्यूमेंट्स लौटाने में देरी पर बैंकों पर लगेगा भारी जुर्माना

RBI ने लोन नियमों में बदलाव कर ग्राहकों को राहत दी। अब होम लोन चुकाने के 30 दिन में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स न लौटाने पर बैंकों को 5000 रुपये रोज का जुर्माना देना होगा। यह नियम 1 दिसंबर, 2023 से लागू है, जिससे कर्जदारों को समय पर दस्तावेज मिलेंगे और बैंक की मनमानी रुकेगी।
RBI के नए नियम से ग्राहकों को बड़ी राहत, होम लोन डॉक्यूमेंट्स लौटाने में देरी पर बैंकों पर लगेगा भारी जुर्माना

आजकल पैसों की जरूरत पड़ते ही लोग लोन की ओर दौड़ पड़ते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। खास तौर पर होम लोन लेने वालों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब RBI के नए नियमों के तहत अगर बैंक मनमानी करते हैं, तो उन्हें हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि लोन चुकाने के बाद भी ग्राहकों को उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स समय पर मिल सकें।

आपने शायद देखा होगा कि होम लोन चुकाने के बाद भी बैंक प्रॉपर्टी के कागजात लौटाने में टालमटोल करते हैं। इस समस्या को देखते हुए RBI ने सख्त कदम उठाया है। अब सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है।

नए नियम के मुताबिक, लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को उनके सभी दस्तावेज लौटाने होंगे। यह नियम 1 दिसंबर, 2023 से लागू हो चुका है। अगर बैंक ऐसा नहीं करते, तो उन्हें हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, जो सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगा। पहले हर बैंक अपने तरीके से समय लेता था, जिससे ग्राहकों को मुश्किल होती थी। अब इस नए नियम से होम लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को काफी सहूलियत होगी।

होम लोन के लिए लोग अक्सर अपने घर के दस्तावेज गिरवी रखते हैं, वहीं पर्सनल लोन में बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर या सिक्योरिटीज जैसी चीजें लेते हैं। RBI का कहना है कि अगर 30 दिन में दस्तावेज वापस नहीं किए गए, तो बैंक पर जुर्माना लगेगा। ग्राहक अपने डॉक्यूमेंट्स लोन वाली ब्रांच या जहां कागजात मौजूद हैं, वहां से ले सकते हैं।

अगर इस दौरान कर्जदार की मृत्यु हो जाए, तो बैंक बिना किसी परेशानी के दस्तावेज उनके कानूनी वारिस को सौंपेगा। यह नियम ग्राहकों के हित में बनाया गया है ताकि उनकी मेहनत का पैसा सुरक्षित रहे।

इन नियमों से ग्राहकों को कई तरह से फायदा होगा। अब लोन सेंक्शन लेटर में यह साफ लिखा जाएगा कि दस्तावेज कब और कहां से मिलेंगे। अगर बैंक में रखे कागजात को नुकसान पहुंचता है, तो ग्राहकों को बिना अतिरिक्त शुल्क के सर्टिफाइड-डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे।

हालांकि, ऐसी स्थिति में समय सीमा 30 दिन और बढ़ सकती है। यानी कुल मिलाकर बैंकों के पास दस्तावेज लौटाने के लिए 60 दिन होंगे। इसके बाद भी देरी होने पर 5000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। यह बदलाव न सिर्फ होम लोन लेने वालों के लिए, बल्कि सभी कर्जदारों के लिए एक बड़ी राहत है।

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