Retirement Age : VRS लेना चाहते हैं या एक्सटेंशन? जानें सरकार ने नए नियमों पर क्या कहा

सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र (retirement age) को लेकर स्थिति साफ की। सरकारी नौकरी में 58 साल तय है, पर वीआरएस (VRS rules) और एक्सटेंशन के नियम भी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए रिटायरमेंट एज (retirement rules) में बदलाव नहीं होगा। राज्यसभा में जितेंद्र सिंह ने यह पुष्टि की।
VRS लेना चाहते हैं या एक्सटेंशन? जानें सरकार ने नए नियमों पर क्या कहा

हर नौकरीपेशा व्यक्ति अपने करियर में तरक्की से लेकर रिटायरमेंट तक की योजना बनाता है। इसको लेकर सरकार भी समय-समय पर नियम बनाती है और विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश देती है। कुछ कर्मचारी तय समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो कुछ लोग सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र (retirement ki age) के बाद भी काम जारी रखना पसंद करते हैं।

ये सवाल लंबे समय से कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब सरकार ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। सेवानिवृत्ति की आयु (retirement age rules) को बढ़ाने या घटाने को लेकर भी नियमों में स्पष्टता लाई गई है।

वर्तमान में सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल निर्धारित है, लेकिन कुछ विभागों में यह अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। कई कर्मचारी 58 साल के बाद भी नौकरी में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग समय से पहले ही नौकरी छोड़ना चाहते हैं।

इन सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने स्थिति को स्पष्ट किया है। केंद्रीय सरकार (center govt new rules) ने पहले से तय नियमों को ही आधार बनाया है। राज्य सरकारों में भी ज्यादातर केंद्रीय नियमों का पालन होता है, हालाँकि कुछ जगहों पर स्थानीय नियम भी लागू हैं।

सर्विस रूल्स में रिटायरमेंट को लेकर खास प्रावधान हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 (Central Civil Services Pension Rules 2021) और अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 के तहत कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट (VRS rules) ले सकते हैं।

इसके लिए ठोस कारण बताना जरूरी है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद से कर्मचारियों में रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव की चर्चा जोरों पर थी। उम्मीद थी कि सरकार इसमें कुछ नया करेगी, लेकिन सरकार ने पुराने नियमों को ही दोहराया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एज (employee retirement age) में कोई बदलाव की योजना नहीं है।

हाल ही में राज्यसभा में इस मुद्दे पर सवाल-जवाब हुए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र (govt decision on retirement age) को न घटाने जा रही है और न ही बढ़ाने की कोई योजना है। राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने पूछा था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज (retirement age decrease) को कम करने पर विचार कर रही है।

जवाब में मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने (central employees retirement rules) पर भी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

जो कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS new rules) चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा नियमों के तहत प्रक्रिया तय है। स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से जल्दी रिटायरमेंट लिया जा सकता है। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो भी नियमों के तहत ऐसा संभव है। वहीं, नौकरी में एक्सटेंशन (retirement age extension) के लिए भी पहले से तय शर्तों का पालन करना होगा। सरकार ने इन नियमों में कोई बदलाव करने से इनकार किया है।

Share this story