टैक्स बचाने की मास्टर ट्रिक! पर्सनल लोन से भी घटाएं टैक्स, जानिए कैसे

पर्सनल लोन से इनकम टैक्स बचाएं! घर, शिक्षा और बिजनेस के लिए लोन लेकर टैक्स छूट पाएं। जानें धारा 24(b), 80E के फायदे।
टैक्स बचाने की मास्टर ट्रिक! पर्सनल लोन से भी घटाएं टैक्स, जानिए कैसे
हाइलाइट्स :
केंद्र सरकार ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया है, लेकिन लोग पर्सनल लोन के जरिए और छूट पा सकते हैं। घर की मरम्मत, खरीदारी, शिक्षा या बिजनेस के लिए लिया गया लोन टैक्स बचत का शानदार जरिया बन सकता है। आयकर अधिनियम की धाराओं का सही इस्तेमाल कर आप हर साल लाखों रुपये बचा सकते हैं।

भारत में केवल 7 प्रतिशत लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने आय की एक निश्चित सीमा तय की है, जिससे अधिक कमाई करने वाले लोग टैक्स के दायरे में आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। फिर भी, लोग टैक्स में छूट पाने के लिए नए-नए तरीके खोजते हैं। इसमें सबसे कारगर साबित हो रहा है पर्सनल लोन। आइए जानते हैं कि कैसे यह लोन आपकी टैक्स बचत का सहारा बन सकता है।

पर्सनल लोन: आसान और फायदेमंद

देश में ज्यादातर लोग पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है। न कोई सिक्योरिटी चाहिए, न ही ज्यादा कागजी कार्रवाई। हालांकि, कोलैटरल फ्री होने की वजह से यह अन्य लोन की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। लेकिन इसके टैक्स फायदे इसे खास बनाते हैं। चाहे घर की मरम्मत हो, पढ़ाई का खर्चा या नया बिजनेस शुरू करना, पर्सनल लोन कई मौकों पर टैक्स छूट का रास्ता खोलता है।

घर की मरम्मत से टैक्स में राहत

अगर आप पर्सनल लोन लेकर घर की मरम्मत करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 24(b) आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके तहत आप हर साल 30,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छोटी सी रणनीति आपके टैक्स बोझ को हल्का कर सकती है।

घर खरीदने में पर्सनल लोन का कमाल

घर खरीदने या बनाने के लिए पर्सनल लोन लेने पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अगर आप खुद उस घर में रहते हैं, तो 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर छूट पा सकते हैं। लेकिन अगर निर्माण 5 साल में पूरा नहीं होता, तो यह सीमा 30,000 रुपये तक सीमित हो जाती है। वहीं, किराए पर दिया गया घर हो, तो ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है।

शिक्षा के लिए लोन, टैक्स में बचत

शिक्षा के लिए पर्सनल लोन हमारे देश में खूब लिया जाता है। चाहे खुद की पढ़ाई हो, जीवनसाथी की या बच्चों की, धारा 80E के तहत ब्याज पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। यह छूट 8 साल तक या लोन चुकने तक, जो भी पहले हो, लागू रहती है।

बिजनेस शुरू करें, टैक्स बचाएं

नए या छोटे कारोबार के लिए पर्सनल लोन लेना भी आम है। धारा 37 के तहत ब्याज को बिजनेस खर्च दिखाकर टैक्स में राहत पाई जा सकती है। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं।

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