पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए ये फॉर्म आएगा आपके काम, बिना पैसो के हो जायेगा काम
Form 15G: अगर आप किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास पीएफ खाता तो जरुरी ही होगा। ये नौकरी करने वालों के लिए एक संपत्ति के तौर पर होता है। इस खाते को ईपीएफओ के द्वारा संचालित किया जाता है।
जैसा की आप इस बात से वाकिफ हैं कि आपकी सैलरी का 12 फीसदी भाग पीएफ खाते में जमा किया जाता है और नियोक्ता भी इतना ही भाग आपके पीएफ खाते में जमा करता है। बहराल हमें कभी-कभी अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने की आवश्यकता हो जाती है
तो आज हम इस लेख की मदद से ये जानते हैं कि पीएफ खाते से पैसा निकालने पर लगने वाला टीडीएस को बचाने वाले फॉर्म 15जी क्या होता है और ये फॉर्म कितना जरुर होता है।
50,000 रुपये के ऊपर कट जाता है टीडीएस
पीएफ के नियमों के अनुसार, आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं बहराल अगर आप 1 साल में 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम निकालते हैं तो सरकार इनकम टैक्स की धारा 192A के तहत उस रकम पर टीडीएस काटती है।
बहराल यदि आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है तो आप 15जी फॉर्म भरकर अपने पीएफ खाते से पैसे पर टीडीएस काटने से रोक सकते हैं।
जानें क्या है फॉर्म 15जी
EPF, RD या फिर FD से जमा की गई ब्याज पर टीडीएस बचाने के लिए लोग फॉर्म 15जी या फिर EPF फॉर्म 15जी जमा करते हैं। 15जी फॉर्म 60 साल से कम आयु के लोग और हिंदू अविभाजित परिवार के लोग फिल कर सकते हैं। वहीं 60 साल और उससे ज्यादा आयु के लोग फॉर्म 15एच है। चलिए फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच को और विस्तार में जानते हैं।
पीएफ के पैसे निकालने के लिए आवश्यक है फॉर्म 15जी
यदि आप अपने पीएफ से 50 हजार रुपये से ज्यादा की निकासी करते हैं और यदि आप उस राशन पर टीडीएस नहीं देना चाहते हैं और फॉर्म 15जी भरना काफी जरुकी है बहराल ये तभी हो सकता है जब आपी इनकम टैक्सबेल नहीं है और आपके काम की कार्यवधि 5 सालों से कम है।
इन बातों का रखें ख्याल
अगर आप केवल अपने पैन कार्ड जमा करते हैं और फॉर्म 15जी जमा नहीं करते हैं तो 10 फीसकी का टीएस काटा जाता है। अगर आप अपने पैन कार्ड और फॉर्म 15जी जमा नहीं करते हैं तो 30 फीसदी का टीडीएस काटा जाता है।
वहीं यदि आप फॉर्म 15जी जमा करते हैं तो टीडीए स नहीं काटा जाता है। अगर आप फॉर्म 15जी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।