ईडी का कड़ा एक्शन: गुरुग्राम में एम3एम बिल्डर की 88 एकड़ जमीन जब्त

ईडी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार और छह के तहत भूमि मालिकों को नोटिस जारी किए गए। इसके डर से भूमि मालिकों ने कम कीमत पर अपनी जमीन बेच दी।
ईडी का कड़ा एक्शन: गुरुग्राम में एम3एम बिल्डर की 88 एकड़ जमीन जब्त
दून हॉराइज़न, गुरुग्राम (हरियाणा)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 88.29 एकड़ जमीन कुर्क की है। हरसरू तहसील के गांव बासहरिया स्थित इस जमीन की कीमत 300.11 करोड़ रुपये है।

ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई की तरफ से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तत्कालीन निदेशक टीसी गुप्ता, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरएसआईपीएल) और 14 अन्य बिल्डर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में शुरू की गई जांच के आधार पर की है।

ईडी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार और छह के तहत भूमि मालिकों को नोटिस जारी किए गए। इसके डर से भूमि मालिकों ने कम कीमत पर अपनी जमीन बेच दी। ऐसे में जमीन को अधिग्रहण से बाहर कर दिया गया। इससे भूमि मालिकों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को वित्तीय नुकसान हुआ। आरोप है कि इस तरीके से बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया।

जांच में ईडी को पता चला कि एम3एम समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एफआईआर में उल्लेखित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की। बिना किसी कानूनी आधार के एक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ भूमि के लिए अवैध रूप से लाइसेंस प्राप्त किए।

लाइसेंस लेने के बाद मैसर्स आरएसआईपीएल के प्रमोटरों ने कॉलोनी विकसित नहीं की। बाद में इस कंपनी के शेयर और संपत्ति को रेलिगेयर समूह की एक इकाई लो रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 726 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। ईडी की जांच में सामने आया कि इससे 300.11 करोड़ रुपये की आय हुई।

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