हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।
हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
📰 दून हॉराइज़न, चंडीगढ़ (हरियाणा)

चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को डीईओ ने सभी बीईओ की विशेष बैठक बुलाई। इसमें सभी बीईओ को सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने अनुभाग के अंतर्गत चल रहे गैर मान्यता प्राप्त एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की सूची दो दिनों के अंदर सार्वजनिक करें.

बैठक में डीईओ नरेश महता ने कहा कि जिले के सभी ब्लॉकों, भिवानी, तोशाम, लोहारू, बहल, सिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू में सभी गैर मान्यता प्राप्त व अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची सार्वजनिक करें। इसके लिए यह सूची समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जाये. ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर पर सभी सातों ब्लॉकों की सामूहिक सूची तैयार की जाएगी, जिसे डीईओ इसी सप्ताह सार्वजनिक करेंगे।

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जनहित याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. अब 1 अप्रैल से ऐसे स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है।

अगर अभिभावक नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अपने बच्चों का नामांकन इन स्कूलों में कराते हैं तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। इन स्कूलों को सार्वजनिक कर अभिभावकों को सचेत करना बहुत जरूरी हो गया है।

आवासीय कॉलोनियों में धड़ल्ले से चल रहे प्ले स्कूल

शिक्षा विभाग जहां गैर मान्यता प्राप्त और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिकंजा कस रहा है, वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ आ गई है। रिहायशी मकानों और इलाकों में प्ले स्कूल खुल गए हैं, जिससे छोटे बच्चों की पहचान और सुरक्षा के मानक भी खतरे में हैं।

प्ले स्कूल खोलने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति अनिवार्य है और इसके लिए जिला अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी भी आवश्यक है। इसी तरह अगर छोटे बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग भी जिम्मेदार होता है.

सभी बीईओ को अपने अनुभाग के अंतर्गत गैर मान्यता प्राप्त एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची दो दिनों के अंदर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जिला स्तर पर इन ब्लॉक स्तरीय सूचियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा.

अभिभावकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले उनकी स्थाई मान्यता के संबंध में ईओ कार्यालय से जांच करा लें और फिर अपने बच्चों का नामांकन कराएं।

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