Haryana Housing Scheme : हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा! अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन

Haryana Housing Scheme : हरियाणा सरकार ने डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सभी BPL परिवारों को 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। पहले यह लाभ केवल SC परिवारों तक सीमित था। आवेदन के लिए घर 10 साल पुराना होना चाहिए।
हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा! अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन

Haryana Housing Scheme : हरियाणा सरकार ने डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का दायरा बढ़ाकर गरीबों के लिए राहत भरी खबर सुनाई है। अब सभी BPL परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जबकि पहले यह केवल अनुसूचित जाति (SC) तक ही सीमित थी।

योजना का विस्तार और बढ़ी हुई सहायता राशि

पहले इस योजना के तहत केवल SC समुदाय के BPL परिवारों को 50,000 रुपये तक की सहायता मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी BPL परिवारों (SC, BC, EWS) के लिए खोल दिया है और आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के गरीबों की आवासीय समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका घर कम से कम 10 साल पुराना होना आवश्यक है। साथ ही, घर को मरम्मत की जरूरत होनी चाहिए। आवेदक के पास BPL राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

  1. BPL राशन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. बैंक खाता पासबुक
  4. मकान की ताजा फोटो
  5. बिजली/पानी बिल (पते के प्रमाण के लिए)
  6. घर की रजिस्ट्री या कब्जा प्रमाण

मरम्मत का अनुमानित खर्च (कॉस्ट एस्टिमेट)

सरकार का यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, जो पुराने और जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं।

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