Haryana News : हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता! जानिए क्यों सरकार ने नए रेट्स पर लगाई रोक

Haryana News : हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए राहत! सीएम नायब सैनी ने 2025-26 के लिए कलेक्टर रेट में बदलाव स्थगित किया। पुरानी दरें लागू रहेंगी, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टांप शुल्क स्थिर रहेगा। राजस्व विभाग ने आदेश जारी किए।  
Haryana News : हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता! जानिए क्यों सरकार ने नए रेट्स पर लगाई रोक

Haryana News : हरियाणा में घर या जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रॉपर्टी की खरीद को और महंगा करने वाले कलेक्टर रेट में बदलाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसका मतलब है कि इस साल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों को आर्थिक राहत मिलेगी। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

कलेक्टर रेट में बदलाव क्यों है जरूरी?

हरियाणा में कलेक्टर रेट वह न्यूनतम मूल्य है, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और स्टांप शुल्क तय होता है। हर साल अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ इन दरों में संशोधन होता है। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका सीधा असर आम खरीदारों की जेब पर पड़ता है। लेकिन इस बार सरकार ने पुरानी दरों को बरकरार रखने का फैसला किया है, जो खरीदारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है।

सरकार का फैसला 

राजस्व विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि मौजूदा कलेक्टर रेट अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट में संशोधन किया गया था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दरों में कोई नया बदलाव नहीं होगा। यह फैसला न केवल प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए फायदेमंद है, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता लाने में भी मदद करेगा।

पहले हो चुका है बदलाव

पिछले साल दिसंबर में हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में कलेक्टर रेट को संशोधित किया था। इसके बाद मार्च 2025 तक जिले नए संशोधन की तैयारी में जुटे थे। लेकिन सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला किया कि 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पुरानी दरों पर ही होगा। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो नया घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

कलेक्टर रेट में बदलाव न होने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क की लागत स्थिर रहेगी। इससे खरीदारों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। खासकर मध्यम वर्ग और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। साथ ही, रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि कीमतों में अचानक बदलाव की आशंका खत्म हो जाएगी।

हरियाणा सरकार की सोच

यह फैसला दर्शाता है कि हरियाणा सरकार आम लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। प्रॉपर्टी बाजार में स्थिरता लाने और खरीदारों को राहत देने के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय है। आने वाले समय में अगर कोई नया बदलाव होगा, तो सरकार निश्चित रूप से जनता के हितों को ध्यान में रखेगी।

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