Haryana News : हरियाणा में बिना किसी दस्तावेज़ के बनाएं EWS प्रमाण पत्र – जानिए नया तरीका

Haryana EWS Certificate : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब आपको ढेर सारे दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है।
अब हरियाणा के निवासी केवल अपने परिवार पहचान पत्र (Family ID) के माध्यम से सारथी पोर्टल पर जाकर आसानी से EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस नई व्यवस्था में किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
यह कदम न केवल आम लोगों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने में भी मदद करेगा।
EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मानदंड
हरियाणा में रहने वाले वे लोग जो सामान्य वर्ग से संबंधित हैं और किसी भी आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में नहीं आते, वे इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। परिवार की वार्षिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। वहीं, शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के पास 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि परिवार की मुखिया एक महिला है, या परिवार की आय का मुख्य स्रोत शारीरिक श्रम है, तो भी आप इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र हो सकते हैं।
शिक्षा के मामले में, यदि माता-पिता दोनों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम है, तो यह भी एक पात्रता मानदंड है। साथ ही, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के तहत पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कौन-कौन बनवा सकता है EWS प्रमाण पत्र?
हरियाणा में सामान्य वर्ग की कई जातियां इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। इनमें ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुर्जर, बिश्नोई, बैरागी, जैन, पंजाबी, ईसाई, बौद्ध, और भूमिहार जैसी जातियां शामिल हैं। यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, और अन्य सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह योजना खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन सामान्य वर्ग से होने के कारण पहले आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते थे।
आवेदन कैसे करें?
EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको हरियाणा सरकार के सारथी पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको अपने परिवार पहचान पत्र की जानकारी दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया में किसी भी जटिल कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। यह डिजिटल प्रणाली न केवल समय बचाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि पारदर्शिता बनी रहे।
यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो आप नजदीकी सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर इसे बनवा सकते हैं। यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए उपलब्ध है।