Haryana News : हरियाणा में फैमिली ID बनवाने से पहले जान लें यह ज़रूरी बातें, वरना होगी परेशानी

Family ID : हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र (Family ID) एक अनूठा स्मार्ट कार्ड है, जो हर परिवार को 8 या 9 अंकों की विशिष्ट पहचान देता है। यह मेरा परिवार, मेरी पहचान योजना के तहत शुरू किया गया है, जो हरियाणा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, और मैरिज सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज चाहिए।
Haryana News : हरियाणा में फैमिली ID बनवाने से पहले जान लें यह ज़रूरी बातें, वरना होगी परेशानी

Family ID : हरियाणा में रहने वाले हर परिवार के लिए एक अनूठी पहचान बनाना अब जरूरी हो गया है। यह पहचान है परिवार पहचान पत्र (Family ID), जिसे हरियाणा सरकार ने 'मेरा परिवार, मेरी पहचान' के सुंदर नारे के साथ शुरू किया है। यह एक स्मार्ट कार्ड है, जो हर परिवार को एक विशिष्ट 8 या 9 अंकों की संख्या प्रदान करता है।

यह नंबर न केवल आपकी पहचान को मजबूत करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। लेकिन सवाल यह है कि इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है? कौन से दस्तावेज चाहिए? और इसे बनवाने के लिए कहाँ जाना होगा? आइए, इसकी पूरी जानकारी आसान और रोचक तरीके से समझते हैं।

परिवार पहचान पत्र क्या है?

परिवार पहचान पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जो हरियाणा के हर परिवार को एक विशेष पहचान देता है। यह एक तरह का स्मार्ट कार्ड है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी एक साथ दर्ज होती है। इसकी मदद से आप सरकारी योजनाओं, जैसे राशन, पेंशन, या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

यह कार्ड स्थायी और अस्थायी निवासियों के लिए अलग-अलग होता है। अगर आप हरियाणा में स्थायी रूप से रहते हैं, तो आपको 8 अंकों का कार्ड मिलेगा, और यदि अस्थायी रूप से रहते हैं, तो 9 अंकों का कार्ड दिया जाएगा। यह सुविधा न केवल आपकी पहचान को सरल बनाती है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को भी तेज और पारदर्शी बनाती है।

कौन बनवा सकता है यह कार्ड?

हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, जो स्थायी या अस्थायी निवासी हो, इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, आपके पास हरियाणा में निवास का प्रमाण होना जरूरी है। यह प्रमाण आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या अन्य सरकारी दस्तावेजों के रूप में हो सकता है। सरकार ने इसे सभी के लिए सुगम बनाने की कोशिश की है, ताकि हर परिवार अपनी पहचान को आसानी से स्थापित कर सके।

क्या-क्या दस्तावेज चाहिए?

परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आपके पास परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और परिवार के मुखिया का पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, और अगर आप शादीशुदा हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी देनी होगी।

परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें, एक सक्रिय मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी भी जरूरी है। ये दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जानकारी सही और अपडेटेड है, जिससे कार्ड बनाने की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

कैसे और कहाँ बनवाएँ?

परिवार पहचान पत्र बनवाना बेहद आसान है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre - CSC) पर जा सकते हैं। ये केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। वहाँ आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा। आवेदन के बाद, मात्र 7 दिनों के अंदर आपका स्मार्ट कार्ड तैयार हो जाता है, जिसे आप उसी केंद्र से ले सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के इसे पूरा कर सकता है।

क्यों जरूरी है यह कार्ड?

यह कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार को हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं से जोड़ता है। चाहे वह मुफ्त राशन हो, शिक्षा के लिए सहायता हो, या स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवार पहचान पत्र के बिना ये सुविधाएँ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। यह आपके परिवार की जानकारी को एक जगह व्यवस्थित करता है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो जाता है।

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