Haryana News: पटवारी-कानूनगो रोज सुबह 10-12 तक मिलेंगे अपनी सीट पर, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश

Haryana News: हरियाणा सरकार ने पटवारी और कानूनगो को सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में रहना अनिवार्य किया। 22 जिलों में लागू यह नियम सोमवार से शुरू होगा। भूमि शिकायतों के निपटारे के लिए उठाया गया कदम। डीसी सुनिश्चित करेंगे पालन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।
Haryana News: पटवारी-कानूनगो रोज सुबह 10-12 तक मिलेंगे अपनी सीट पर, हरियाणा सरकार ने जारी किए आदेश

Haryana News: हरियाणा सरकार ने आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी पटवारी और कानूनगो को हर कार्यदिवस सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहना होगा। यह फैसला राजस्व विभाग के मुख्य आयुक्त और हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेशों के तहत लिया गया है, जो सोमवार से लागू हो जाएंगे। इसका मकसद भूमि से जुड़ी शिकायतों और कामकाज को तेजी से निपटाना है, ताकि लोगों को इधर-उधर न भटकना पड़े।

दो घंटे सिर्फ जनता के लिए

नए नियमों के तहत हरियाणा के 22 जिलों में तैनात पटवारी और कानूनगो सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक अपनी सीट पर बैठकर लोगों के काम करेंगे। इन दो घंटों में वे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेंगे। अगर पैमाइश या कोर्ट केस जैसे जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़े, तो उन्हें मूवमेंट रजिस्टर में इसका पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा।

सरकार का यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि अक्सर पटवारी और कानूनगो के ऑफिस में न मिलने से लोगों को जमीन के कागजात, रिपोर्ट्स या अन्य कामों के लिए परेशान होना पड़ता था। अब यह नियम राहत का सबब बन सकता है।

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

हरियाणा में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो कार्यरत हैं, जिनमें से भिवानी जिले में ही 98 लोग तैनात हैं। लेकिन आमतौर पर ये कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं रहते, जिससे जनता को भारी दिक्कत होती है। मिसाल के तौर पर, कोई जरूरी रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को कई बार उनके पीछे दौड़ना पड़ता था। इस वजह से भूमि विवाद या कागजी कार्रवाई में देरी आम बात थी। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और लोगों की सहूलियत के लिए यह नया नियम लागू किया। अब उम्मीद है कि सुबह के दो घंटे जनता के कामों को प्राथमिकता देंगे।

डीसी रखेंगे नजर, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

इस नियम को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों (डीसी) को सौंपी गई है। हर जिले के डीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि पटवारी और कानूनगो तय समय पर अपनी ड्यूटी निभाएं। अगर कोई कर्मचारी नियम तोड़ता है, तो डीसी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। भिवानी के जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मुख्यालय के इन आदेशों की जानकारी तहसील कार्यालयों तक पहुंचा दी गई है। उनका कहना है कि यह कदम आम लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने में मदद करेगा।

जनता को मिलेगी राहत

यह नया नियम हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। अब आपको जमीन के कागजात ठीक कराने, रिपोर्ट लेने या किसी शिकायत के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार का यह प्रयास न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि राजस्व विभाग के कामकाज को भी तेज करेगा। सोमवार से शुरू हो रही इस व्यवस्था से लोगों को उम्मीद है कि उनके काम समय पर पूरे होंगे और भटकने की नौबत नहीं आएगी।

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