Haryana News : हरियाणा के इस जिले में अब ज़मीन पर मिलेगा मालिकाना हक़? सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Haryana News : सोनीपत हरियाणा में लाल डोरे की संपत्ति के मालिकाना हक की समस्या अब जल्द हल होने वाली है। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने चंडीगढ़ के अधिकारियों से चर्चा कर नए नियम लागू किए हैं, जिसमें 10 साल पुराना बिजली या पानी का बिल और राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित एग्रीमेंट अनिवार्य होगा। 
Haryana News : हरियाणा के इस जिले में अब ज़मीन पर मिलेगा मालिकाना हक़? सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Haryana News : सोनीपत हरियाणा के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लाल डोरे की संपत्ति से जुड़ी मालिकाना हक की जटिलताओं को अब जल्द ही हल किया जाएगा। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए स्थानीय पार्षदों के साथ गहन चर्चा की और चंडीगढ़ के अधिकारियों से भी संपर्क साधा।

इस पहल का मकसद है कि सोनीपत के लोगों को उनकी संपत्ति का वैध हक मिले और वे बिना किसी परेशानी के अपने घर या प्लॉट के मालिक बन सकें। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी।

लाल डोरे की संपत्ति: क्या है यह मुद्दा?

लाल डोरा, एक ऐसी व्यवस्था है जो गांवों की सीमा को चिह्नित करती है। इसके अंतर्गत आने वाली संपत्तियों को अक्सर मालिकाना हक के दस्तावेज प्राप्त करने में दिक्कत होती है। सोनीपत के कई निवासी लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ के पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं, तो कुछ ने संपत्ति खरीदी, लेकिन उनके पास वैध कागजात नहीं हैं। मेयर राजीव जैन ने इस जटिलता को समझते हुए इसे हल करने का बीड़ा उठाया है।

मालिकाना हक के लिए नए नियम

चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मेयर ने मालिकाना हक के लिए जरूरी नियमों और दस्तावेजों को स्पष्ट किया है। अब आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें लागू होंगी, जो इस प्रकार हैं:

  • पुराने बिल की अनिवार्यता: यदि आप लाल डोरे की संपत्ति में रह रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 10 साल पुराना पानी या बिजली का बिल होना चाहिए। यह बिल संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने में मदद करेगा।
  • खरीदी गई संपत्ति के लिए: अगर आपने लाल डोरे की संपत्ति खरीदी है, तो आपके पास राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित खरीद-फरोख्त का एग्रीमेंट होना अनिवार्य है।
  • 5 साल पुराना मीटर: वर्तमान में संपत्ति में रहने वाले व्यक्ति के नाम पर यदि 5 साल पुराना बिजली मीटर है और पुराने मालिक के नाम पर 10 साल पुराना मीटर है, तो उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
  • खाली प्लॉट के लिए: यदि लाल डोरे की संपत्ति एक खाली प्लॉट है, तो आवेदक नगर निगम के नाम पर आवेदन जमा कर सकता है। रिकॉर्ड की जांच के बाद उसका मामला हल किया जाएगा।

सोनीपत के लिए क्यों है यह अहम?

यह कदम सोनीपत के हजारों निवासियों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। लाल डोरे की संपत्ति का मालिकाना हक न होने की वजह से लोग न तो अपनी संपत्ति बेच पाते हैं और न ही उस पर लोन ले पाते हैं। मेयर की इस पहल से न केवल लोगों को कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो सालों से इस समस्या से परेशान थे।

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