नायब सैनी सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आम जनता को दी राहत, पढ़ें सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने आम जनता के हित में एक और राहत भरा फैसला लिया है। इसके तहत 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकेगा।
राज्य सरकार ने नियमों में ढील देते हुए वर्ष 2024 के अंत तक का समय दिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है और अब 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के अभिभावक बिना किसी परेशानी के नाम दर्ज करा सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा जारी नए नियम से जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। इसके लिए 30 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा।
आपको बता दें कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में नाम जन्म के 15 साल तक ही दर्ज कराया जा सकता था। ऐसे छात्र जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं कराया था, उन्हें अब काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ऐसा दस्तावेज है जिसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। इसलिए जरूरी हुआ जन्म प्रमाण पत्र
आपको बता दें कि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अभिभावक इस ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है।
राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की योजनाओं में आवेदन या पासपोर्ट आवेदन आदि में भी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नाम और उम्र का सत्यापन किया जाता है। ऐसी शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थीं, जिसे देखते हुए सैनी सरकार ने यह राहत भरा फैसला लिया है। 31 दिसंबर 2024 तक का समय
हिसार नगर निगम जन्म-मृत्यु शाखा रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए जन्म से 15 वर्ष तक ही आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
इससे पहले जन्म से 15 वर्ष तक ही जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में नाम दर्ज करवाया जा सकता था, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में 10 फरवरी 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम का कॉलम खाली है, वे अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
यह दस्तावेज जरूरी
- जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे का स्कूल दस्तावेज (जिसमें माता-पिता का नाम और बच्चे की आयु लिखी हो)
- 0 से 5 वर्ष आयु तक के बच्चे का आधार कार्ड
- माता-पिता का पहचान पत्र