देश में अनधिकृत दूरसंचार सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध
जयपुर, 10 मई (हि.स.)। देश में अनधिकृत रूप से विदेशी मोबाइल सिग्नल के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं व सिम कार्ड के अंतर्गत कॉल, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस आदि के उपयोग पर प्रतिबंध है।
इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का उल्लंघन करता है तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और अन्य लागू अधिनियम व नियम के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा। देश में विदेशी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल सिग्नलों और सिम कार्ड के माध्यम से अनधिकृत दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत कॉल, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस आदि का उपयोग न करने की सभी को सलाह दी जाती है।
भारत में अवैध विदेशी सिम कार्ड की बिक्री या भारतीय क्षेत्र में विदेशी मोबाइल सिग्नलों के माध्यम से अनधिकृत दूरसंचार सेवाओं के अंतर्गत कॉल, एसएमएस, इंटरनेट एक्सेस आदि के उपयोग के संबंध में सभी ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दे सकते है।
हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर