फिरौती मांगने के आरोपित को सवा वर्ष बाद भी नहीं मिली जमानत

फिरौती मांगने के आरोपित को सवा वर्ष बाद भी नहीं मिली जमानत


नैनीताल, 10 मई (हि.स.)। जनपद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने करीब सवा वर्ष पूर्व हल्द्वानी की एक महिला व्यवसायी से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोपित को जमानत नहीं दी।

जेल में पहले से ही हत्या के अन्य मामले में बंद आरोपित राहुल राठौर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपित ने एक फरवरी 2021 की शाम हल्द्वानी के प्रतिष्ठान जय गुरु ज्वैलर्स के फोन पर खुद को दल्लू नाम का बताने वाले व्यक्ति ने दुकान स्वामिनी रीता खंडेलवाल पत्नी स्व.पंकज खंडेलवाल से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

तीन फरवरी को पुलिस टीम ने संबंधित मोबाइल की लोकेशन के आधार पर सितारगंज जेल में निरुद्ध दल्लू उर्फ दलीप चंद पुत्री चंदी चंद निवासी टनकपुर के पास से संबंधित सिम बरामद हुआ। इस मामले में संलिप्त रहे व तभी से जेल में बंद अन्य आरोपितों नरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, अंकिता यादव व अंजली उर्फ अंजू की जमानत अर्जी को न्यायालय पहले ही खारिज कर चुकी है।

न्यायालय ने राहुल राठौर पुत्र श्यामा चरण राठौर निवासी खेड़ा वार्ड 5 ऊधमसिंह नगर की जमानत अर्जी भी पूर्व में 16 मार्च 2021 को खारिज की थी। अब पुनः आरोपित ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया। शर्मा ने बताया कि राहुल जेल में होने के बावजूद पैसे वाले लोगों को धमकियां देता था और रुपये मिलने पर अपने साथियों में बांटता था। इस तर्क पर न्यायालय ने पुनः उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. नवीन जोशी

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