बिजनेसमैन वीर सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के आरोप में बिजनेसमैन वीर सिंह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा और लुक आउट सर्कुलर के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया, "ऐड-अंतरिम आदेश के माध्यम से, आदेश के उस हिस्से पर रोक रहेगी जो अपीलकर्ता को कारावास और लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का निर्देश देता है।"
वीर सिंह का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता किरण सूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा किया गया। बिजनेसमैन वीर सिंह के वकीलों ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अवमानना या जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं बनता है।
बेंच को अवगत कराया गया कि प्रतिवादी किनरी धीर, जो कथित तौर पर वीर सिंह की पत्नी हैं, को शुरू में अंतरिम मेंटेनेंस की एक बड़ी राशि दी गई थी। हालाँकि, बाद में जुलाई 2022 में वीर सिंह के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।
गौरतलब है कि वीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर पहले 29 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की भी प्रथम दृष्टया राय थी कि अंतरिम मेंटेनेंस की एक बड़ी राशि हासिल करने के लिए किन्री धीर का वीर की 'पत्नी' होने का दृष्टिकोण और बाद में अपने ही दृष्टिकोण पर विवाद करना और वीर सिंह के खिलाफ 'बलात्कार' का आरोप लगाना बिल्कुल विपरीत है।
कानून में यह मान्य नहीं है, और इसलिए इस पर विचार की आवश्यकता है। बेंच ने अपनी राय में यह व्यक्त किया कि अवमानना की कार्यवाही को प्रेरक अभ्यास के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जब आदेशों के निष्पादन के लिए कोई वैकल्पिक उपाय हमेशा उपलब्ध होता है।