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Dehradun News: शादी में गैस सिलेंडर के लिए अब देना होगा ₹10 का स्टाम्प, DM सविन बंसल ने लागू किए नए नियम

देहरादून प्रशासन ने शादी-समारोहों के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर आवंटन की प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाते हुए ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कालाबाजारी रोकने के लिए क्यूआरटी को एक्टिव किया है और छोटे दुकानदारों व छात्रों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की है।

देहरादून में शादी के लिए चाहिए गैस सिलेंडर, तो देना होगा 10 रुपये के स्टांप पेपर

HIGHLIGHTS

  • शादी समारोह के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर आवंटित होंगे, जिसके लिए 10 दिन पहले आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के साथ शादी का कार्ड, आधार कार्ड और ₹10 का शपथ पत्र जिला पूर्ति कार्यालय या तहसीलों में जमा करना अनिवार्य।
  • गैस एजेंसियों को 10% कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक रिजर्व रखने और तेल कंपनियों को आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश।

देहरादून, 06 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड में अब शादी-विवाह समारोह के दौरान गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए धामी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं।

राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि विवाह समारोह के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडर प्राप्त करने हेतु अब ₹10 के स्टांप पेपर पर बाकायदा शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा। प्रशासन ने यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर लगाम लगाने के लिए उठाया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के बाद अब देहरादून नगर क्षेत्र के जिला पूर्ति कार्यालय और समस्त तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/निरीक्षक कार्यालयों को इसके लिए अधिकृत किया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, किसी भी वैवाहिक आयोजन के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर ही आवंटित किए जा सकेंगे। यह सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद संबंधित गैस एजेंसी को वापस लौटाना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

प्रशासन ने आवेदन की प्रक्रिया को समयबद्ध कर दिया है। किसी भी आयोजन से कम से कम 10 से 12 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ शादी का कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और स्टांप पेपर संलग्न करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में इस प्रक्रिया के तहत 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें सिलेंडर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गैस एजेंसियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सभी एजेंसियों को अपने कुल स्टॉक का 10 प्रतिशत हिस्सा केवल शादी-विवाह जैसे अस्थायी कनेक्शनों के लिए आरक्षित (Reserve) रखना होगा।

इसके साथ ही, रेहड़ी-पटरी वाले छोटे दुकानदारों, छात्रों और श्रमिकों को राहत देने के लिए 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तेल कंपनियों को भी आदेश दिया गया है कि वे एजेंसियों को व्यावसायिक और 5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई में तेजी लाएं।

दूसरी ओर, घरेलू सिलेंडरों के अवैध कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ प्रशासन का हंटर भी चल रहा है। जिलाधिकारी की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में छापेमारी कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1077 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 भी जारी किया है, जिस पर अब तक गैस आपूर्ति से जुड़ी 13 शिकायतें मिली हैं। जिले में फिलहाल 16,767 घरेलू और 4,442 व्यावसायिक सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है, जिसे मांग के अनुसार निरंतर बढ़ाया जा रहा है।

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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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