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रंगदारी केस में उर्मिला सनावर को राहत, हरिद्वार कोर्ट से उर्मिला सनावर को मिली जमानत

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Mon, 02 Nov 2026 07:02 PM IST

हरिद्वार कोर्ट ने पूर्व विधायक की बेटी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में बंद उर्मिला सनावर की जमानत मंजूर की। रिहाई कल मंगलवार को होगी।

Actress Urmila Sanawar granted bail by Haridwar court in five crore extortion case

मुख्य बातें

  • कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर मंजूर की जमानत।
  • अदालत ने माना कि अधिकांश धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं।
  • कागजी औपचारिकताएं बाकी रहने से रिहाई कल मंगलवार को होगी।

हरिद्वार (02 नवंबर) : ज्वालापुर के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की बेटी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री उर्मिला सनावर को हरिद्वार की एसीजेएम अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उर्मिला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

हालांकि, परवाना और जमानती दस्तावेज समय पर जेल न पहुंचने के कारण उर्मिला को सोमवार की रात रोशनाबाद जिला कारागार में ही बितानी होगी। उनकी रिहाई अब मंगलवार को औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संभव हो सकेगी।

अदालत ने गैर-जमानती धारा पर जताई असहमति

अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं की प्रकृति को जमानत का मुख्य आधार बनाया। बचाव पक्ष की अधिवक्ता प्रीति सिंह चौहान ने दलील दी कि लगाए गए अधिकांश आरोप जमानतीय हैं। अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह आर्य ने विरोध करते हुए कहा कि उर्मिला पर पहले से 10 मुकदमे दर्ज हैं और वह बाहर आकर इसका दुरुपयोग कर सकती हैं।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5) के तहत गंभीर अपराध प्रथम दृष्टया बनता हुआ प्रतीत नहीं होता। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी एक महिला है और अपराध मृत्यु या उम्रकैद की श्रेणी का नहीं है, जिसके बाद 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो स्थानीय जमानतियों की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया गया।

पांच करोड़ की रंगदारी और संपत्ति का विवाद

यह कानूनी विवाद 25 अक्टूबर को तब शुरू हुआ जब पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पुत्री दीपिका राठौर ने रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए और व्हाट्सएप कॉल के जरिए रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।

मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। इसके आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 308(5), 308(7), 356(2), 356(3), 79 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। रानीपुर पुलिस ने उसी दिन उर्मिला को सहारनपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

अंकिता भंडारी केस से जुड़े वीआईपी तार

उर्मिला सनावर का नाम राज्य में पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने खुद को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताते हुए सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो सार्वजनिक किया था। इस ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े बहुचर्चित ‘वीआईपी’ का जिक्र होने का दावा किया गया था, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक भूचाल आ गया था। मामले के तूल पकड़ने पर सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई इस प्रकरण में वीआईपी एंगल की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी कुछ समय पहले उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक दोनों से पूछताछ भी कर चुकी है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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