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सावधान! गैस एजेंसी पर भीड़ लगाई तो नहीं मिलेगा सिलेंडर, लागू हुई नई OTP व्यवस्था

देहरादून जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस के वितरण के लिए केवल होम डिलीवरी और ओटीपी (OTP) आधारित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली हीरा गैस सर्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की गई है।

सावधान! गैस एजेंसी पर भीड़ लगाई तो नहीं मिलेगा सिलेंडर, लागू हुई नई OTP व्यवस्था

HIGHLIGHTS

  • गैस एजेंसियों और गोदामों पर सीधी बिक्री पर पूरी तरह रोक, केवल होम डिलीवरी मान्य।
  • मिडिल ईस्ट संकट के चलते 'प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश, 2026' के तहत सख्ती।
  • किसी भी शिकायत के लिए प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 1077 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी की।

देहरादून। राजधानी में एलपीजी गैस वितरण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अब केवल होम डिलीवरी और ओटीपी आधारित सिस्टम को लागू कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश के बाद अब किसी भी उपभोक्ता को गैस एजेंसी या गोदाम पर जाकर सिलेंडर नहीं मिलेगा।

जिला प्रशासन ने यह कदम गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़ को नियंत्रित करने और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। दरअसल, मध्य-पूर्व एशिया (Middle East) में चल रहे युद्ध और संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस शिपमेंट प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने ‘प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश, 2026’ लागू किया है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर आपूर्ति को व्यवस्थित किया जा रहा है।

प्रशासन की इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है, जहां नया गांव पेलियो स्थित हीरा गैस सर्विस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह एजेंसी आदेशों का उल्लंघन कर गोदाम से ही ट्रक के जरिए सिलेंडर बांट रही थी, जिससे मौके पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई। उप जिलाधिकारी विकासनगर और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने जांच के बाद थाना पटेलनगर में एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

क्विक रिस्पांस टीम (QRT) अब लगातार फील्ड में तैनात है और सभी एजेंसियों पर सूचना पट्ट चस्पा कर दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

यदि कोई एजेंसी होम डिलीवरी से इनकार करती है या ओटीपी के बिना वितरण करती है, तो उसकी मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ता अपनी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 या व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर संपर्क कर सकते हैं।


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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