देहरादून। राजधानी में एलपीजी गैस वितरण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अब केवल होम डिलीवरी और ओटीपी आधारित सिस्टम को लागू कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश के बाद अब किसी भी उपभोक्ता को गैस एजेंसी या गोदाम पर जाकर सिलेंडर नहीं मिलेगा।
जिला प्रशासन ने यह कदम गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़ को नियंत्रित करने और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। दरअसल, मध्य-पूर्व एशिया (Middle East) में चल रहे युद्ध और संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस शिपमेंट प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर भारत सरकार ने ‘प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश, 2026’ लागू किया है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर आपूर्ति को व्यवस्थित किया जा रहा है।
प्रशासन की इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है, जहां नया गांव पेलियो स्थित हीरा गैस सर्विस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह एजेंसी आदेशों का उल्लंघन कर गोदाम से ही ट्रक के जरिए सिलेंडर बांट रही थी, जिससे मौके पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई। उप जिलाधिकारी विकासनगर और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने जांच के बाद थाना पटेलनगर में एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
क्विक रिस्पांस टीम (QRT) अब लगातार फील्ड में तैनात है और सभी एजेंसियों पर सूचना पट्ट चस्पा कर दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
यदि कोई एजेंसी होम डिलीवरी से इनकार करती है या ओटीपी के बिना वितरण करती है, तो उसकी मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ता अपनी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 या व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर संपर्क कर सकते हैं।









