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Dehradun LPG Black Marketing : ऋषिकेश की अंकुर गैस एजेंसी पर गिरी गाज, जिलाधिकारी के निर्देश पर FIR दर्ज

देहरादून जिला प्रशासन ने ऋषिकेश में गैस की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के मामले में अंकुर गैस एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी एजेंसियों को कार्मिकों का सत्यापन और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

Dehradun LPG Black Marketing : ऋषिकेश की अंकुर गैस एजेंसी पर गिरी गाज, जिलाधिकारी के निर्देश पर FIR दर्ज

HIGHLIGHTS

  • ऋषिकेश की अंकुर गैस एजेंसी के वाहन में अवैध रिफिलिंग पकड़ी गई।
  • चालक योगेंद्र और सहयोगी आशीष पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज।
  • उपभोक्ताओं के लिए गैस आपूर्ति की निगरानी हेतु 24x7 कंट्रोल रूम सक्रिय।

देहरादून, 12 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न) 

Dehradun LPG Black Marketing : जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश के बनखण्डी क्षेत्र में वाहन संख्या यूके14सीए-6186 के जरिए अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लिया।

जांच में यह वाहन ऋषिकेश स्थित मै० अंकुर गैस एजेंसी, प्रगतिविहार से संबंधित पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने एजेंसी पर छापा मारकर अनियमितताएं पकड़ीं।

जांच के दौरान एजेंसी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। हालांकि एजेंसी प्रबंधन ने आरोपी चालक योगेन्द्र कुमार और उसके सहयोगी आशीष को वीडियो सामने आने के बाद काम से हटाने का दावा किया, लेकिन रिकॉर्ड की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एजेंसी के पास इन दोनों कर्मियों के सत्यापन या नियुक्ति से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसके बावजूद 12 अप्रैल तक इस वाहन और चालक को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही थी।

कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज

प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वाहन चालक योगेन्द्र कुमार (निवासी फरीदाबाद, हरियाणा), सहयोगी आशीष और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।

आपूर्ति पर वैश्विक संकट का असर और नए नियम

वर्तमान में मध्य-पूर्व (मिडल ईस्ट) में चल रहे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश, 2026 के तहत सख्त प्रावधान लागू किए हैं। इन नियमों के तहत गैस की अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी को गंभीर श्रेणी का अपराध माना गया है। प्रशासन की क्यूआरटी (QRT) टीमें अब हर एजेंसी के कार्मिकों के सत्यापन अभिलेखों की जांच कर रही हैं।

उपभोक्ताओं के लिए राहत और स्टॉक की स्थिति

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय है। आज जिले में 16,275 से अधिक घरेलू और 817 व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। वर्तमान में जनपद के पास 28,937 घरेलू और 4,745 व्यावसायिक सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। आपूर्ति को लेकर किसी भी शिकायत के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

गैस आपूर्ति एवं शिकायत हेतु हेल्पलाइन

माध्यम संपर्क विवरण
टोल फ्री नंबर 1077
कंट्रोल रूम फोन 0135-2626066, 2726066
व्हाट्सएप नंबर 7534826066

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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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