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पूर्व सीएम खंडूड़ी के निधन पर घोषित शोक का उल्लंघन, दून की नामी यूनिवर्सिटी पर FIR दर्ज

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक के बीच देहरादून की एक निजी यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में राजपुर थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की है.

पूर्व सीएम खंडूड़ी के निधन पर घोषित शोक का उल्लंघन, दून की नामी यूनिवर्सिटी पर FIR दर्ज

देहरादून, 20 मई (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (रि) भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर राज्य में घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक के नियमों का उल्लंघन देहरादून की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भारी पड़ गया है. राजपुर थाना पुलिस ने सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शासन की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में 19 मई से 21 मई तक पूरे प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया था. इसके तहत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड ने 19 मई को ही एक आधिकारिक पत्र जारी कर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी.

प्रतिबंध के बावजूद हुआ ‘रोर 2026’ महोत्सव

प्रशासनिक आदेशों और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मंगलवार (19 मई) की रात देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित इस नामी निजी विश्वविद्यालय परिसर में ‘रोर 2026’ नामक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में एक मशहूर गायिका ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें विश्वविद्यालय के भारी संख्या में छात्र शामिल हुए और देर रात तक जश्न चलता रहा.

राजकीय शोक की अवधि में इस तरह के आयोजन को सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना माना गया है. स्थानीय स्तर पर इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक महकमा हरकत में आया.

थाना प्रभारी का बयान और कानूनी कार्रवाई

राजपुर थाना प्रभारी पीड़ी भट्ट ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपने परिसर में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया. इस लापरवाही और जानबूझकर सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

थाना प्रभारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस अब इस मामले में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है.


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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