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DM सविन बंसल का एक्शन, देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू

देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और पथराव की घटनाओं के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जारी इस आदेश के तहत क्षेत्र में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

DM सविन बंसल का एक्शन, देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू

HIGHLIGHTS

  • देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू।
  • Lightanium Technology, Dixon Technology और Global Medicos जैसी कंपनियों में वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा था विवाद।
  • सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों और अफवाहबाजों पर नजर रखने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) सक्रिय।
  • आदेश का उल्लंघन करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दर्ज होगा मुकदमा।

देहरादून, 17 मई, 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों सेलाकुई और सिडकुल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

हाल के दिनों में औद्योगिक इकाइयों में बढ़े श्रमिक असंतोष, प्रदर्शनों और कुछ जगहों पर हुई पथराव की घटनाओं को देखते हुए इन क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

इन कंपनियों में वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा था विवाद

प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सेलाकुई स्थित प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों—जिनमें डिक्सन टेक्नोलॉजी (Dixon Technology), लाइटैनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (Lightanium Technology Pvt. Ltd.) और ग्लोबल मेडिकोज (Global Medicos) शामिल हैं—में श्रमिक पिछले कुछ समय से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कुछ स्थानों पर माहौल बिगड़ने और पथराव होने की घटनाएं सामने आईं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा और शांति भंग होने की आशंका पैदा हो गई।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर

प्रशासन को इनपुट्स मिले हैं कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। साथ ही पूरे औद्योगिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्रों में इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

अपर जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले निर्देश तक सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी:

  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी होगी।
  • कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, हथियार या अन्य कोई भी घातक वस्तु लेकर नहीं चल सकेगा।
  • ईंट, पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली किसी भी सामग्री के भंडारण पर रोक रहेगी।
  • बिना प्रशासनिक अनुमति के नारेबाजी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
  • बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या अन्य वाहनों के समूह में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध होगा।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सीधी जेल की कार्रवाई

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह कदम औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, कारखानों के सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित थाना प्रभारियों को इस आदेश का जमीन पर कड़ाई से पालन कराने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस बीच, जिलाधिकारी सविन बंसल ने आम जनता, विभिन्न श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रबंधन से शांति व संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें और क्षेत्र में आपसी सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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