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EPFO New Rules 2026 : अब विदेशी बैंक खातों में सीधे आएगा PF का पैसा, प्रक्रिया हुई बेहद आसान

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Parul Sharma Updated Fri, 20 Mar 2026 04:27 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF) निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सीधे विदेशी बैंक खातों में पैसे भेजने की अनुमति दे दी है. 18 मार्च 2026 को जारी नए सर्कुलर के अनुसार, अब सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) वाले देशों के कर्मचारी भारत, अपने गृह देश या किसी तीसरे देश के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त कर सकेंगे.

EPFO New Rules 2026 : अब विदेशी बैंक खातों में सीधे आएगा PF का पैसा, प्रक्रिया हुई बेहद आसान

मुख्य बातें

  • अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी अब सीधे विदेशी बैंक खातों में PF फंड मंगा सकेंगे.
  • दिल्ली (नॉर्थ) का क्षेत्रीय कार्यालय इस पूरी प्रक्रिया के लिए मुख्य नोडल सेंटर नियुक्त किया गया है.
  • यह सुविधा केवल उन्हीं देशों के लिए है जिनके साथ भारत का 'सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट' (SSA) है.

EPFO New Rules 2026 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भारत में काम करने वाले विदेशी नागरिकों और विदेश जाने वाले भारतीय कर्मचारियों (International Workers) के लिए एक गेम-चेंजर फैसला लिया है. अब इन कर्मचारियों को अपना PF फंड निकालने के लिए भारतीय बैंक खातों पर निर्भर नहीं रहना होगा. संगठन ने 18 मार्च 2026 को एक विशेष सर्कुलर जारी कर सीधे विदेशी बैंक खातों में पैसा भेजने की राह साफ कर दी है.

नए नियमों के तहत, ईपीएफओ ने टैक्स नियमों की जटिलताओं और ऑडिट से जुड़ी बाधाओं को दूर कर दिया है. अब तक Form 15CA और 15CB भरने की प्रक्रिया नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, जिसे अब केंद्रीकृत कर दिया गया है. इस कदम से उन हजारों पेशेवरों को लाभ होगा जो असाइनमेंट पूरा होने के बाद अपने देश लौट जाते हैं.

विशेष बात यह है कि भारत ने हाल ही में ब्रिटेन (UK) के साथ भी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (2026) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वहां काम करने वाले भारतीयों को भी अब इस सुव्यवस्थित सिस्टम का सीधा लाभ मिलेगा. वर्तमान में भारत के पास बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे लगभग 20 से अधिक देशों के साथ ऐसे समझौते सक्रिय हैं.

दिल्ली (नॉर्थ) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को इस पूरी प्रक्रिया का ‘नोडल सेंटर’ बनाया गया है. यह ऑफिस विशेष रूप से नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के माध्यम से Form 15CA फाइल करने और Form 15CB प्राप्त करने की जिम्मेदारी संभालेगा. अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालय क्लेम प्रोसेस कर डेटा इस नोडल सेंटर को भेजेंगे, जहां से सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

कर्मचारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के सत्यापन के लिए केवल नियोक्ता या SSA अधिकृत संस्था द्वारा प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की प्रति देनी होगी. ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं देशों के नागरिकों को मिलेगी जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय समझौता है, अन्य देशों के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे.

Parul Sharma

पारुल शर्मा 'दून हॉराइज़न' के बिज़नेस सेक्शन की एक अनुभवी आर्थिक एवं व्यापार संवाददाता हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर और पर्सनल फाइनेंस उनकी मुख्य बीट (Beat) है। पारुल को मार्केट के उतार-चढ़ाव और कंज्यूमर ट्रेंड्स का सटीक विश्लेषण करने में खास महारत हासिल है। वह अपनी रिपोर्टिंग में हमेशा प्रामाणिक सरकारी आंकड़ों और विश्वसनीय स्रोतों का ही इस्तेमाल करती हैं। पारुल का मुख्य उद्देश्य बजट, टैक्स नियमों और निवेश से जुड़ी अहम खबरों को बिना किसी लाग-लपेट के सीधे पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे आम आदमी का वित्तीय ज्ञान और अधिक मजबूत हो सके।

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