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Delhi-Dehradun Expressway के इस 26 किमी हिस्से पर बाइक ले गए तो कटेगा 20 हजार का चालान

एनएचएआई (NHAI) ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के गीता कॉलोनी से बागपत (खेकड़ा) तक के 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से पर मोटरसाइकिल, ऑटो और ट्रैक्टरों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। सुरक्षा मानकों और हाई-स्पीड कॉरिडोर की गरिमा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

Published On: अप्रैल 12, 2026 4:49 अपराह्न
Delhi-Dehradun Expressway के इस 26 किमी हिस्से पर बाइक ले गए तो कटेगा 20 हजार का चालान

HIGHLIGHTS

  • गीता कॉलोनी से बागपत (खेकड़ा) तक 26 किमी एलिवेटेड सेक्शन पर मोटरसाइकिल और ऑटो प्रतिबंधित।
  • नियम तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये तक के चालान का प्रावधान।
  • एक्सप्रेसवे पर 100 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड के कारण धीमी गति के वाहनों को हटाया गया।

देहरादून, 12 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण एलिवेटेड सेक्शन पर मोटरसाइकिल, ऑटोरिक्शा और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति के वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी गीता कॉलोनी (दिल्ली) से बागपत के खेकड़ा तक प्रभावी होगी।

NHAI के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे एक ‘हाई-स्पीड कॉरिडोर’ के रूप में विकसित किया गया है। एलिवेटेड हिस्से पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के चलने से तेज रफ्तार कारों और भारी वाहनों के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 की धारा 35 का उपयोग करते हुए यह नोटिफिकेशन जारी किया है।

इन इलाकों पर पड़ेगा सीधा असर

करीब 26 किलोमीटर लंबा यह प्रतिबंधित हिस्सा अक्षरधाम के पास एनएच-9 से शुरू होकर शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, खजूरी चौक, लोनी बॉर्डर और मंडोला होते हुए बागपत तक जाता है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा समीक्षा के बाद इस प्रतिबंध को बागपत से आगे के हिस्सों पर भी लागू किया जा सकता है।

20 हजार रुपये तक चालान का प्रावधान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में मोटरसाइकिल या अन्य वर्जित वाहन ले जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 और 194 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के प्रवेश द्वारों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है।

हादसों और स्टंट के बाद सख्त हुआ प्रशासन

एक्सप्रेसवे के निर्माण और ट्रायल के दौरान लगातार हो रही दुर्घटनाएं इस कड़े फैसले का मुख्य कारण बनी हैं। पिछले साल अगस्त में लोनी क्षेत्र के पास स्टंट करने के दौरान दो बाइक सवारों की मौत हो गई थी। इसके बाद दिसंबर में ट्रायल के पहले ही दिन बाइक दुर्घटना का मामला सामने आया था।

बदलेगी रफ्तार की सीमा

हालांकि इस एक्सप्रेसवे को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली सीमा के भीतर गति सीमा को घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में NHAI और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बीच अंतिम दौर की वार्ता चल रही है।

प्रतिबंधित वाहनों की सूची और नियम

वाहन श्रेणी स्थिति जुर्माना (संभावित)
मोटरसाइकिल / स्कूटर पूर्णतः प्रतिबंधित ₹20,000 तक
ऑटोरिक्शा / ई-रिक्शा पूर्णतः प्रतिबंधित ₹20,000 तक
ट्रैक्टर और गैर-मोटर वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित ₹20,000 तक
कार / हल्के मोटर वाहन अनुमति (स्पीड लिमिट लागू) नियमानुसार
भारी वाहन (ट्रक/बस) अनुमति नियमानुसार

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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