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Dehradun Nagar Nigam का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी एक्स्ट्रा छूट

देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक 5% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है, जबकि देरी करने पर 12% जुर्माना लगाया जाएगा। करदाताओं की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की व्यवस्था को अपग्रेड कर दिया गया है।

Dehradun Nagar Nigam का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी एक्स्ट्रा छूट

HIGHLIGHTS

  • 31 मार्च तक 20% और 30 अप्रैल तक भुगतान पर कुल 25% तक की राहत संभव।
  • टैक्स जमा न करने वाले बकायेदारों पर लगेगा 12 प्रतिशत वार्षिक जुर्माना।
  • पिछले साल निगम को रिकॉर्ड 60.72 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

देहरादून, 11 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)।

Dehradun Nagar Nigam : नगर निगम देहरादून ने शहरवासियों को हाउस टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए विशेष छूट योजना लागू की है। नए प्रावधानों के तहत यदि करदाता 30 अप्रैल तक अपना गृह कर (House Tax) जमा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित छूट के अलावा 5 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत दी जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर भुगतान न करने वाले डिफ़ॉल्टर्स पर 12 प्रतिशत की दर से आर्थिक दंड (पेनल्टी) लगाया जाएगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा

देहरादून नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से अपग्रेड कर दिया है। अब नागरिक नगर निगम के पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही, उन लोगों के लिए जो डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहते, निगम के काउंटरों पर ऑफलाइन भुगतान की सुविधा भी सुचारू रूप से जारी रहेगी। मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार, इस दोहरी व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों और तकनीकी रूप से कम दक्ष नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है।

छूट का गणित और पेनल्टी का डर

निगम की नीति के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान था। अब प्रशासन ने इसे बढ़ाते हुए 30 अप्रैल तक भुगतान करने वालों के लिए 5 प्रतिशत की एक्स्ट्रा रिवॉर्ड स्कीम जोड़ी है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन बड़े प्रॉपर्टी मालिकों को होगा जिनका टैक्स बिल लाखों में आता है; वे समय पर भुगतान कर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। इसके उलट, डेडलाइन चूकने पर न केवल छूट हाथ से जाएगी, बल्कि 12% जुर्माना और संपत्ति सीलिंग जैसी कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

राजस्व में रिकॉर्ड बढ़त और विकास का लक्ष्य

मेयर सौरभ थपलियाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देहरादून में कर भुगतान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2021-22 में जहाँ निगम को 33 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 60 करोड़ 72 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान में शहर में लगभग 1.18 लाख पंजीकृत करदाता हैं, जिनकी संख्या नई टैक्स सूची के बाद और बढ़ने की उम्मीद है।

निगम की सख्ती, बकायेदारों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो लंबे समय से टैक्स की चोरी कर रहे हैं या भुगतान में टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगम का तर्क है कि सड़क, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसे बुनियादी ढांचों के लिए मजबूत वित्तीय आधार जरूरी है, जो सीधे तौर पर हाउस टैक्स के संग्रहण पर निर्भर करता है।


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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