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Baggage Rules 2026 : एयरपोर्ट पर नहीं देना होगा भारी टैक्स, सरकार ने बढ़ाई फ्री सामान की लिमिट

केंद्र सरकार ने बजट 2026 के तहत विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बड़ी राहत दी है। अब हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले यात्री 75,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के साथ ला सकेंगे। यह नया नियम आज आधी रात से प्रभावी हो जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी वित्तीय बचत होगी।

Published on: February 2, 2026 4:48 PM
Baggage Rules 2026 : एयरपोर्ट पर नहीं देना होगा भारी टैक्स, सरकार ने बढ़ाई फ्री सामान की लिमिट
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HIGHLIGHTS

  1. ड्यूटी-फ्री बैगेज की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।
  2. विदेशी पर्यटकों के लिए यह सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये हुई।
  3. एक साल से अधिक विदेश में रहने वाले भारतीयों को गहनों पर भी विशेष छूट मिलेगी।
  4. नए 'बैगेज नियम 2026' आज 2 फरवरी की आधी रात से पूरे देश में लागू होंगे।

Baggage Rules 2026 : केंद्र सरकार ने बजट 2026 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए बैगेज नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है।

रविवार को जारी आदेश के अनुसार, विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान लाने की सीमा अब 75,000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले यात्री केवल 50,000 रुपये तक का सामान ही बिना टैक्स दिए ला सकते थे।

आज आधी रात से बदलेंगे नियम

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैगेज नियम 2026 आज यानी 2 फरवरी की आधी रात से देशभर के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर प्रभावी हो जाएंगे। यह नए नियम पिछले एक दशक से चल रहे 2016 के नियमों की जगह लेंगे।

सरकार के इस फैसले से उन भारतीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा जो निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से कीमती सामान साथ लाते हैं।

विदेशी पर्यटकों को भी मिली राहत

नए नियमों के तहत केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी रियायतें बढ़ाई गई हैं। अब भारत आने वाले विदेशी पर्यटक 25,000 रुपये मूल्य तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए अपने साथ ला सकेंगे। पहले यह सीमा मात्र 15,000 रुपये तक सीमित थी, जिसे अब 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया है।

गहनों पर टैक्स छूट का गणित

एक साल से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए गहनों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला यात्री अपने साथ 40 ग्राम तक के सोने, चांदी या प्लैटिनम के आभूषण बिना ड्यूटी दिए ला सकती हैं। वहीं पुरुष यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम निर्धारित की गई है। इसमें रत्न जड़ित आभूषणों को भी शामिल किया गया है।

Parul Sharma

पारुल शर्मा 'दून हॉराइज़न' के बिज़नेस और फाइनेंस विभाग में एक प्रमुख आवाज़ हैं। पिछले एक वर्ष से, वह उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों, बाज़ार के रुझानों और कॉर्पोरेट जगत की खबरों का विश्लेषण कर रही हैं। पारुल ने रांची विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की है। पारुल का उद्देश्य पाठकों तक ऐसी खबरें पहुँचाना है जो न केवल तथ्यात्मक हों, बल्कि उनके वित्तीय निर्णयों में मददगार भी साबित हों। 📧 Email: babitaupadhyay803@gmail.com

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