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डीएम सविन बंसल का बड़ा एक्शन, देहरादून की सड़कों पर मनमानी खुदाई करने पर पिटकुल के अधिकारियों पर मुकदमा

देहरादून में नियमों को ताक पर रखकर रोड कटिंग कर रहे पिटकुल (PITCUL) पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर विभाग की अनुमति निरस्त कर काम पर बैन लगा दिया गया है। लापरवाही के चलते आए दिन हो रहे हादसों के कारण अधिशासी अभियंता (XEN) और ठेकेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

Published on: February 3, 2026 10:04 PM
डीएम सविन बंसल का बड़ा एक्शन, देहरादून की सड़कों पर मनमानी खुदाई करने पर पिटकुल के अधिकारियों पर मुकदमा
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HIGHLIGHTS

  1. पिटकुल की 1996 मीटर लंबी अंडरग्राउंड केबल बिछाने की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द।
  2. नियमों के उल्लंघन और जनता को चोटिल करने के आरोप में XEN और ठेकेदार पर FIR दर्ज।
  3. रात 10 से सुबह 5 बजे के बजाय मनमाने समय पर खुदाई करने से लग रहा था लंबा जाम।
  4. प्रशासन ने मशीनरी जब्त की और विभाग को तुरंत सड़क मरम्मत (रिस्टोरेशन) के आदेश दिए।

देहरादून : देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर की सड़कों पर अवैध तरीके से खुदाई कर रहे पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

जिला प्रशासन ने विभाग की रोड कटिंग अनुमति को निरस्त करते हुए काम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मानकों की अनदेखी कर जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) और ठेकेदार के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एलआईसी बिल्डिंग और सहारनपुर रोड जैसे व्यस्त इलाकों में भूमिगत केबल डालने के दौरान आए दिन लोग चोटिल हो रहे थे। जिलाधिकारी ने इन हादसों का कड़ा संज्ञान लेते हुए क्यूआरटी (QRT) टीम को जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि विभाग और ठेकेदार निर्धारित शर्तों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे।

शर्तों का उल्लंघन और प्रशासन की कार्रवाई

उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग और माजरा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि अनुमति केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की थी, लेकिन दिन में भी रोड कटिंग जारी थी। इस मनमानी से न केवल यातायात बाधित हुआ, बल्कि स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ लाइन बिछाने के लिए दी गई अनुमति अब शून्य हो गई है। पिटकुल को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी खुदाई की गई है, उन स्थलों को तत्काल भरकर सड़क को पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए। निर्देशों की अवहेलना होने पर विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है।

सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाली किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने मौके से खुदाई में प्रयुक्त मशीनरी को भी जब्त कर लिया है।

वर्तमान में 1996 मीटर की इस परियोजना पर काम रोक दिया गया है। जब तक सड़क का रिस्टोरेशन कार्य पूरा नहीं होता और सुरक्षा मानकों की दोबारा समीक्षा नहीं होती, तब तक काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: पिटकुल के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया?

उत्तर: रोड कटिंग के मानकों का उल्लंघन करने, निर्धारित समय के बाहर खुदाई करने और जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण XEN और ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

प्रश्न: सड़क खुदाई के लिए प्रशासन ने क्या समय तय किया था?

उत्तर: प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रोड कटिंग की सशर्त अनुमति प्रदान की थी।

प्रश्न: अब संबंधित एजेंसी को क्या निर्देश दिए गए हैं?

उत्तर: पिटकुल को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी प्रभावित स्थलों पर तुरंत सड़क का भरान कर उसे पुरानी स्थिति में बहाल करे।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 📧 Email: harpreetssoni9@gmail.com

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