उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को उपनल कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित ‘समान कार्य का समान वेतन’ का शासनादेश आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी द्वारा जारी इस आदेश के तहत, विभागों में दस साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को अब उनके पद के अनुरूप वेतन दिया जाएगा।
पात्रता और शर्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन वृद्धि का लाभ बिना शर्त नहीं है। यह लाभ केवल उन उपनल कर्मियों को मिलेगा जो विभागों में मंजूर पदों (Sanctioned Posts) पर कार्यरत हैं। इसके अलावा, कर्मचारी के पास उस पद के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में 25 नवंबर 2025 तक दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को इसके दायरे में लाया गया है। पात्रता तय करने के लिए 12 नवंबर 2018 को ‘कट ऑफ डेट’ निर्धारित किया गया है।
जिन्हें पद नहीं मिला, उन्हें भी राहत
आदेश को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। जो कर्मचारी स्वीकृत पद के सापेक्ष नियुक्त नहीं हैं या पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता नहीं रखते, सरकार ने उन्हें भी राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें न्यूनतम श्रेणी का स्वीकृत मानदेय दिया जाएगा। वहीं, पात्र कर्मचारियों को पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा।
सरकार का रुख
उपनल कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्षरत थे, जिसे सरकार ने 15 जनवरी को स्वीकार किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्मिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश हित में हर जटिल मुद्दे का समाधान निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार है।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: समान वेतन पाने के लिए कितनी सेवा अवधि जरूरी है?
उत्तर: कर्मचारी ने 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
प्रश्न: क्या सभी उपनल कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा?
उत्तर: नहीं, केवल वे जो मंजूर पदों पर कार्यरत हैं और जिनके पास पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता है।
प्रश्न: जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है, उनका क्या होगा?
उत्तर: ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम श्रेणी का स्वीकृत मानदेय दिया जाएगा।
प्रश्न: पात्रता के लिए सरकार ने कट-ऑफ डेट क्या रखी है?
उत्तर: सरकार ने पात्रता के लिए 12 नवंबर 2018 को कट-ऑफ डेट माना है।
प्रश्न: आदेश किसने जारी किया है?
उत्तर: यह आदेश सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को जारी किया।



















