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Dehradun : उत्तराखंड में पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं कटा चालान, सीधे हुई FIR

उत्तराखंड में पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर केवल चालान नहीं, बल्कि सीधा मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून पुलिस ने डोईवाला में रॉन्ग साइड और तेज रफ्तार कार चला रहे युवक पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज कर राज्य में नई नजीर पेश

Published on: January 9, 2026 6:35 PM
Dehradun : उत्तराखंड में पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं कटा चालान, सीधे हुई FIR
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HIGHLIGHTS

  • बड़ा बदलाव: राज्य में पहली बार ट्रैफिक उल्लंघन पर एमवी एक्ट के बजाय बीएनएस में मुकदमा दर्ज।
  • घटनास्थल: डोईवाला के लालतप्पड़ में रॉन्ग साइड आ रही टाटा टिआगो कार सीज।
  • सख्त निर्देश: एसएसपी देहरादून का आदेश - गंभीर उल्लंघन पर अब सीधे होगी एफआईआर।
  • आरोपी: हरिद्वार निवासी विशाल के खिलाफ धारा 281 बीएनएस के तहत केस दर्ज।

Dehradun : राजधानी देहरादून में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना वाहन चालकों को सिर्फ चालान तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि सीधे जेल की हवा भी खिला सकता है।

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दून पुलिस ने गुरुवार, 09 जनवरी 2026 को राज्य में पहली बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसएसपी देहरादून के उस सख्त आदेश के बाद हुई है, जिसमें गंभीर उल्लंघनों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाने की बात कही गई थी।

क्या है पूरा मामला

घटना डोईवाला कोतवाली क्षेत्र की है। गुरुवार को लालतप्पड़ चौकी प्रभारी विनय मित्तल अपनी टीम के साथ चौकी गेट के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान नेपाली फार्म की तरफ से एक टाटा टिआगो कार (नंबर: UK-14-D-0945) बेहद तेज रफ्तार में गलत दिशा (Wrong Side) से आती दिखाई दी। हाईवे पर उल्टी दिशा में दौड़ती यह कार सामने से आ रहे अन्य वाहनों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई थी।

पुलिस टीम ने तुरंत बैरियर लगाकर कार को रोका। कार चला रहे विशाल, पुत्र सुखविन्दर (निवासी नक्षत्र वाटिका, ज्वालापुर, हरिद्वार) से जब उल्टी दिशा में और इतनी तेज गाड़ी चलाने का कारण पूछा गया, तो वह पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

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चालान नहीं, सीधे मुकदमा दर्ज

पुलिस ने पाया कि चालक का यह कृत्य न केवल उसकी जान के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत चालान काटकर छोड़ देती थी। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत पुलिस ने इस बार कड़ा रुख अपनाया।

पुलिस ने मौके पर ही टाटा टिआगो कार को सीज कर दिया। इसके साथ ही चालक विशाल के खिलाफ कोतवाली डोईवाला में मु0अ0सं0 10/2026 के तहत बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना) में अभियोग पंजीकृत किया गया। यह राज्य का ऐसा पहला मामला है जहां ट्रैफिक वॉयलेशन पर सीधे बीएनएस की धाराओं का इस्तेमाल हुआ है।

एसएसपी का सख्त संदेश: अब नहीं बख्शे जाएंगे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून ने साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अब सिर्फ खानापूर्ति नहीं होगी। यदि कोई चालक जानबूझकर गलत दिशा में वाहन चलाता है या खतरनाक ड्राइविंग करता है, तो उसे एमवी एक्ट के चालान के साथ-साथ अब आपराधिक मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा।

Dehradun : CM Dhami का सख्त आदेश – सड़क बनने के बाद खोदी तो होगी कार्रवाई

दून पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग से बचें। आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी किसी निर्दोष परिवार की खुशियां छीन सकती है। कानून का पालन करना अब केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सख्त कानूनी बाध्यता बन गया है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 📧 Email: harpreetssoni9@gmail.com

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