होमदेशविदेशक्राइममनोरंजनबिज़नेसऑटोमोबाइलगैजेट्सस्पोर्ट्सस्वास्थ्यलाइफस्टाइलधर्मराशिफललव राशिफलअंक राशिफलपंचांगकरियरट्रेंडिंगवीडियो
मौसम सरकारी योजना 7वां वेतन आयोगसोने चांदी का भावडीए हाईक 2026इंडियन रेलवेगणेश गोदियालमहेंद्र भट्ट पुष्कर सिंह धामी 8वां वेतन आयोगरेसिपीजब्यूटी टिप्सट्रेंडिंग टॉपिक्स

DM Savin Bansal : दो से ज्यादा हथियार रखने वालों की खैर नहीं, देहरादून DM ने निरस्त किए 54 लाइसेंस

देहरादून जिला प्रशासन ने शस्त्र नियमों की अनदेखी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक झटके में 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसमें 54 मामले तय सीमा से अधिक हथियार रखने के हैं, जबकि 773 लाइसेंस धारकों ने बार-बार चेतावनी के बावजूद एनडीएएल पोर्टल पर अपना यूनिक आईडी (UIN) जनरेट नहीं कराया था।

Published on: January 13, 2026 7:19 PM
DM Savin Bansal : दो से ज्यादा हथियार रखने वालों की खैर नहीं, देहरादून DM ने निरस्त किए 54 लाइसेंस
Join Our Whatsapp Channel

HIGHLIGHTS

  • देहरादून में कुल 827 शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त, पोर्टल से भी हटाए गए नाम।
  • नए नियमों के तहत अब एक व्यक्ति अधिकतम 2 हथियार ही रख सकता है, 54 लोगों ने इसका उल्लंघन किया।
  • यूआईएन (UIN) अपडेट न कराने वाले 773 लाइसेंस धारकों पर भी गिरा प्रशासन का गाज।
  • शूटिंग खेल प्रतियोगिता वाले शस्त्र लाइसेंसों को 'दो हथियार' वाले नियम से छूट दी गई है।

DM Savin Bansal : देहरादून जिला प्रशासन ने मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

Ankita Case : माता-पिता को छोड़ अनिल जोशी की FIR पर एक्शन क्यों? संगठनों ने घेरा

जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है जो या तो तय सीमा से ज्यादा हथियार रखकर रौब जमा रहे थे या फिर सरकारी पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट नहीं कर रहे थे। प्रशासन ने इन सभी लाइसेंसों को एनडीएएल-एएलआईएस (NDAL-ALIS) पोर्टल से भी डिलीट कर दिया है।

दो से ज्यादा हथियार रखने वालों पर एक्शन

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुध (संशोधन) नियम-2019 के तहत एक व्यक्ति के लिए हथियारों की अधिकतम संख्या तीन से घटाकर दो कर दी थी। शासन के आदेश पर देहरादून प्रशासन ने जांच की तो पाया कि 54 लोग अभी भी दो से ज्यादा हथियार रखे हुए हैं। प्रशासन ने इन सभी को 26 अप्रैल 2025 को नोटिस भेजकर अतिरिक्त हथियार जमा करने को कहा था।

नोटिस मिलने के बाद भी इन 54 लोगों ने न तो हथियार जमा कराए और न ही कोई जवाब दिया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इन सभी के अतिरिक्त शस्त्र और संबंधित लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। हालांकि, शूटिंग खेल प्रतियोगिताओं के लिए स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसों को इस कार्रवाई से बाहर रखा गया है।

773 लोगों ने नहीं बनाया था यूआईएन (UIN)

प्रशासन की दूसरी बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर हुई है जिन्होंने अपने शस्त्र लाइसेंस का डिजिटलीकरण नहीं कराया था। सरकारी आदेशों (वर्ष 2017, 2023 और 2025) के मुताबिक, सभी शस्त्र धारकों के लिए एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) जनरेट कराना अनिवार्य था।

Valley of Flowers Forest Fire : फूलों की घाटी के पास 4 दिन से धधक रहे जंगल, अब वायुसेना संभालेगी मोर्चा

देहरादून जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए कई बार लोगों से अपील की कि वे अपने दस्तावेज लेकर कार्यालय आएं और यूआईएन बनवाएं। इसके बावजूद 773 शस्त्र धारकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 30 जून 2020 के बाद जिन मामलों में यूआईएन नहीं बना था, उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। इन लोगों को अब नए सिरे से शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 📧 Email: harpreetssoni9@gmail.com

Leave a Reply

Discover more from Doon Horizon

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading